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23 Jan 2026, Fri

हाउसिंग बोर्ड कालोनी में मकान दिलाने के नाम पर धोखाधडी रूपये लेकर नही दिया मकान आरोपी गिरफ्तार

बिलासपुर प्रार्थी मनमोहन मोहन्ती पिता स्व:राधा मोहन मोहंती दिनांक 08.मार्च.2024 को थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी रूपेश धनकर के द्वारा गृह निर्माण मंडल देवरीखुर्द में मकान खरीदने के एवज में 50300 रूप्ये फोन पे एवं नगद 50000 रूप्ये व प्रार्थी की बहन संध्याा रानी मोहंती से 50300 रूपये नगद व 4000 रूप्ये कुल रकम 190600 रूपये लेकर छल करते हुये धोखाधडी किया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा 420 भादवि का पाये जाने पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी रूपेश धनकर की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन प्रहार के तहत टीम गठित कर पतासाजी कर आरोपी रूपेश धनकर पिता तिलक धनकर उम्र 35 वर्ष निवासी हाउसिंग बोर्ड कालोनी चिल्हाटी को पकडकर थाना लाकर कडाई से पूछताछ करने पर प्रार्थी को मकान दिलवाने के नाम से धोखाधडी करना स्वीकार किया। आरोपी का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से आरोपी को दिनांक 17.मई.2023 को गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी निरीक्षक भारती मरकाम, प्र0आर0 प्रवीण पाण्डेय, विजय शर्मा आर0 केशव मार्को, विरेन्द्र राजपूत, की अहम भूमिका रही।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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