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22 Jan 2026, Thu

शादी का झांसा देकर महिला के साथ किया शारीरिक शोषण,, 06 माह से रायपुर, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदर घुमाता रहा

बिलासपुर,,, प्रार्थिया दिनांक 01-08-2024 अपने परिजनो के साथ थाना सकरी आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसके पिता जी द्वारा जुलाई 2023 में घर बनाने हेतु अरूण बघेल निवासी रानी सागर कोटा को ठेके में दिए थे, आरोपी अरूण बघेल ठेके मे घर बना रहा था उसी दौरान प्रार्थिया की जान पहचान आरोपी से हुई आरोपी प्रार्थिया को प्यार करता हू तुमसे ही शादी करूंगा बोलते हुए शादी का झासा देते जबरदस्ती उसके साथ उसके 20-07-2023 के शाम 18-00 बजे निर्माणाधीन मकान मे शारीरिक संबंध बनाया व लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा फिर दिनांक 18.01.2024 को सुबह 08.00 बजे अरूण बघेल प्रार्थिया को शादी का प्रलोभन देकर बिलासपुर से बस मे रायपुर ले गया जहां बस स्टैण्ड के पास होटल में प्रार्थिया से शारीरिक संबंध बनाया, फिर दुसरे दिन वहा से दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद ले गया जहां आरोपी द्वारा उसके साथ लगातार 06 माह तक शारीरिक संबंध बनाता रहा, 06 माह पश्चात आरोपी प्रार्थिया को लेकर गुढियारी रायपुर मे किराये के मकान मे करीब 01 माह तक रहा जहां प्रार्थिया से लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा, प्रार्थिया द्वारा शादी करने के लिये बोलने पर टाल मटोल करने लगा, दिनांक 31.07.2024 को रात्रि करीब 1:30 बजे आरोपी प्रार्थिया को बिलासपुर रेल्वे स्टेशन मे छोडकर भाग गया प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी अरूण बघेल के विरूद्ध धारा 376(2)N भा.द.वि. का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकिारियो को अवगत कराया गया, महिला संबंधी गंभीर अपराध होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह द्वारा आरोपी को तत्काल गिरुफतार करने निर्देशित किया गया, जिसके परिपालन में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में निरीक्षक दामोदर मिश्रा द्वारा तत्काल थाना स्तर पर टीम गठित कर आरोपी तत्काल ग्राम ग्राम बिरकोना से घेराबंदी कर पकडा गया आरोपी को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया

अपराध क्र 506/2024 धारा 376(2) (N) भादवि

आरोपी 👇

अरूण बघेल पिता परदेशी उर्फ राजू बघेल उम्र 30 वर्ष साकिन रानी सागर थाना कोटा जिला बिलासपुर छ.ग. , हामु बिरकोना थाना कोनी जिला बिलासपुर

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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