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SDM ने लगाई रोक, तहसीलदार ने खोल दी जमीन नामांतरण की दुकान, राहुल शर्मा पर नियम ताक पर रखने के आरोप, मेंड्रा-सेदा में भूमाफियाओं को फायदा पहुंचाने का बवाल, जवाब नहीं आया संतोषजनक तो कार्रवाई की अनुशंसा अब कलेक्टर के दरबार में फैसला बाकी…

बिलासपुर,,, जमीन के नामांतरण में नियमों की अनदेखी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है! तखतपुर में एसडीएम की रोक और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जमीनों के नामांतरण किए जाने के मामले में अब सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं! मामले में सकरी तहसीलदार राहुल शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है!
मामला ग्राम मेंड्रा और सेदा की जमीनों से जुड़ा है! आरोप है! कि अवैध प्लॉटिंग और शासकीय भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटवारे पर रोक लगाने के उच्च अधिकारियों के निर्देशों के बावजूद नामांतरण आदेश जारी किए गए… इतना ही नहीं, कुछ मामलों में पहले निरस्त किए गए… नामांतरण भी दोबारा किए जाने की बात सामने आई है!
सवाल यह है! कि जब एसडीएम ने रोक लगाई थी… तो फिर नामांतरण किस आधार पर हुए? क्या सरकारी आदेश केवल कागजों तक सीमित रह गए? मामले की गंभीरता को देखते हुए तखतपुर के तत्कालीन एसडीएम ने कलेक्टर को पत्र भेजकर कार्रवाई की अनुशंसा की है! वहीं, कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले की रिपोर्ट का अवलोकन कर जानकारी देने की बात कही है! अब निगाहें प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं! क्या जिम्मेदार अधिकारी पर कार्रवाई होगी या जमीनों के इस पूरे मामले की फाइल भी सरकारी दफ्तरों में दबकर रह जाएगी? विभागीय जानकारी के अनुसार तात्कालीन तहसीलदार को उच्च अधिकारियों के निर्देश की अवेलहना करने और नियमों को ताक में रखकर भूमाफियों को फायदा पहुंचाने के आरोप के बाद कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था… लेकिन तहसीलदार का जवाब संतोषजनक नहीं मिला जिसके बाद उनके खिलाफ कार्यवाही की अनुशंसा की गई है!
जब उच्च अधिकारियों के रोक के निर्देश के बाद भी जमीनों के नामांतरण हो सकते हैं! तो फिर नियमों की अहमियत क्या रह जाती है?

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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