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स्कूलों के पास तंबाकू बिक्री पर कार्रवाई, 10 दुकानों पर चालान, 600 रुपए जुर्माना…


बिलासपुर,,, कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने पुलिस के साथ मिलकर सिरगिट्टी क्षेत्र में कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की। उन्होंने करीब एक दर्जन दुकानों में दबिश देकर उनका चालान काटकर जुर्माना वसूल किया। सीएमएचओ के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्रवाई अभियान में सुनील पंडा, औषधि निरीक्षक, श्रीमती सोनम जैन एवं सिरगिटी थाना प्रभारी के संयुक्त दल द्वारा सिरगिट्टी बनाक चौक, शासकीय प्राथमिक शाला सिरगिट्टी, शासकीय मिडिल स्कूल सिरगिट्टी, शासकीय कन्या शाला मिडिल

स्कूल, सिरगिट्टी एवं सेंट जेवियर हॉयर सेकेंडरी स्कूल, सिरगिट्टी बिलासपुर के आस पास स्थित कुल 10 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन अनुरूप कुल छह सौ रुपए की चालानी कार्रवाई की गई । धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए। आज की कार्रवाई में स्थित ऐसी 09 दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए । सिरगिट्टी क्षेत्र में स्थित ऐसी 01 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे,उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु कहा गया है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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