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24 Sep 2026, Thu

गणपति बप्पा की विदाई में डीजे ने मचाया शोर, कोतवाली बोली भक्ति अपनी जगह, कोलाहल कानून अपनी जगह, तेज आवाज पर पुलिस का डंडा चला, दो डीजे वाहन साउंड बॉक्स-एम्प्लीफायर समेत जब्त, दो पर कार्रवाई…

बिलासपुर,,,, शहर में  गणेश विसर्जन के दौरान निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाना दो लोगों को भारी पड़ गया… सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए… डीजे साउंड सिस्टम लगे दो वाहनों को साउंड बॉक्स और एम्प्लीफायर सहित जब्त किया है! मामले में दो आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई है!


पुलिस के मुताबिक गणेश विसर्जन के दौरान सिटी कोतवाली क्षेत्र में डीजे साउंड सिस्टम से निर्धारित मानकों से अधिक तेज आवाज में ध्वनि प्रसारित की जा रही थी…. इससे आसपास के क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण के साथ आम नागरिकों को परेशानी होने की स्थिति सामने आई… इसी दौरान कोतवाली चौक में डीजे वाहन के विद्युत तार के संपर्क में आने से शॉर्ट सर्किट की स्थिति भी निर्मित हुई…. जिससे संभावित दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया था….


दो डीजे वाहन जब्त


पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए वाहन क्रमांक CG-08/AL-0523 और CG-13/BK-0925 को साउंड बॉक्स एवं एम्प्लीफायर सहित विधिवत जब्त किया…

कार्रवाई में आशीष तिवारी पिता अशोक तिवारी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम रममडा, जिला दुर्ग तथा शिव प्रसाद पटेल पिता गोवर्धन पटेल, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम जवलपुर, जिला रायगढ़ के विरुद्ध 24 सितंबर 2026 को इस्तगासा क्रमांक 01-02/2026 के तहत धारा 15, 16 कोलाहल अधिनियम में कार्रवाई की गई…


पहले दी गई थी समझाइश…


पुलिस का कहना है! कि गणेश समितियों के पदाधिकारियों और आयोजकों को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा थाना स्तर की बैठकों में डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के निर्धारित मानकों एवं अनुमति संबंधी नियमों का पालन करने की समझाइश पहले ही दी जा चुकी थी…

इसके बावजूद बिना अनुमति बड़े साउंड सिस्टम लगाकर तेज आवाज में डीजे बजाने की स्थिति सामने आई…
पुलिस ने स्पष्ट किया है! कि 24-25 सितंबर को जारी गणेश विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान भी यदि डीजे का उपयोग कोलाहल अधिनियम के निर्धारित मापदंडों के विपरीत किया गया…. तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी….

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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