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11 Oct 2026, Sun

गोड़पारा के अवैध निर्माण पर निगम का दूसरा नोटिस, कागजों में चला बुलडोजर, जमीन पर कारोबार का पहरा, पहले जवाब से साहब संतुष्ट नहीं, अब तीन दिन में प्रतिउत्तर और जियोफोटोग्राफ का फरमान, सवाल यही—नोटिस पर नोटिस या अवैध निर्माण पर सचमुच एक्शन?

00 पहले प्रतिउत्तर को संतोषजनक न होने का हवाला दे तत्काल अवैध निर्माण को हटाने निर्देश…

00 पत्र प्राप्ति के 3 दिन के भीतर`प्रतिउत्तरऔर वर्तमान स्थल का जियोफोटोग्राफ` करे प्रस्तुत…

बिलासपुर,,,, खबर ये है! कि नगर पालिक निगम बिलासपर ने गोड़पारा के अनुमति विपरीत आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक भवन निर्माण के मामले में दूसरा कागजी घोड़ा मैदान में उतार दिया… दूसरे नोटिस में भवन निर्माता के प्रस्तुत प्रतिउत्तर को असंतोषजनक बताया गया है!


भवन शाखा अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी द्वितीय नोटिस् में स्थल निरीक्षण का हवाला देते हुए कहा गया है! कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध भूतल में आवासीय के जगह व्यवसायिक निर्माण पाए जाने पर आपको नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307(2) के तहत अनुमति विपरीत किए गए…

अवैध निर्माण को तत्काल हटाते हुए पत्र प्राप्ति के 3 दिन के भीतर अपना लिखित प्रतिउत्तर के साथ वर्तमान स्थल का जियोफोटोग्राफ कार्यालय नगर पालिक निगम के भवन शाखा में प्रस्तुत करने कहा गया है!

इसकी प्रतिलिपि

  1. महापौर नगर पालिक निगम बिलासपुर
    2.आयुक्त नगर पालिक निगम, बिलासुपर
    3 अध्यक्ष नगर पालिक निगम बिलासपुर
    और
    4.एम. आई. सी. सदस्य (भवन शाखा) को सूचनार्थ भेजी गई है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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