Mon. Oct 19th, 2026

नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास,, थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा के तत्कालिक थाना प्रभारी गोपाल सतपथी की कार्यवाही…..

00 अपर सत्र न्यायाधीष जांजगीर द्वारा अभियुक्त दिनेष कुमार निर्मलकर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा

00 रजनेश सिंह (भा पु से) पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उत्कृष्ठ विवेचना की सराहना

बिलासपुर,,,  प्रार्थी ने थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा में दिनांक 11.01.2023 को नाबालिक पुत्री के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया था। जिसके पता साजी लगातार की जा रही थी, पतासाजी के दौरान तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी को मुखबिर व सायबर सेल के माध्यम से पता चलने पर सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कवंर, प्र आर गजाधर पाटनवार एवं महिला आरक्षक करूणा खैरवार को जम्मु कष्मीर भेजकर अपहृता को अभियुक्त दिनेष कुमार निर्मलकर के कब्जे से सतावरी रोड जम्मु में बरामद किया गया पीडिता का कथन मुलाहिजा, परिजन का कथन व अन्य साक्ष्य संग्रह कर अभियुक्त दिनेष कुमार निर्मलकर पिता विषम्भर निर्मलकर उम्र 20 साल निवासी जर्वे(ब) थाना बलौदा जिला जांजगीर चांपा को गिरफ्तार कर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय पेष किया गया।

अभियोजन साक्षियों न्यायलियन कथनो के अनुसार अनिल कुमार बारा अपर सत्र न्यायाधीष पाक्सो द्वारा आरोपी दिनेष कुमार निर्मलकर को धारा 363 भादवि अपराध के लिये 5 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, 366 क भादवि अपराध के लिये 5 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड, 376(2)(एन) भादवि अपराध के लिये 10 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड एवं पाक्सो एक्ट की धारा 6 के अपराध के लिये 20 वर्ष का सश्रम एवं 500 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डीत किया गया है। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से विषेष लोक अभियोजक चंद्र प्रताप सिंह द्वारा पैरवी किया गया। मामले की विवेचना बलौदा तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपथी के द्वारी किया गया!  पुलिस अधीक्षक  रजनेश सिंह (भा पु से) ने उत्कृष्ट विवेचना कर सश्रम कारावास दिलाये जाने पर विवेचक की उत्कृष्ट विवेचना की सराहना की है।

Author Profile

प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
Latest entries

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed