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2 Oct 2026, Fri

रेत का धंधा समझे थे मलाई, कोर्ट ने करा दी जेल की सैर भाई, ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़ी गई, दो आरोपियों को सालभर की सजा सुनाई गई… ऊपर से 26 हजार का जुर्माना भी लगा, 66 FIR के बाद खनिज विभाग का संदेश रेत में खेलोगे, तो कानून झेलोगे…

बिलासपुर,,, जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चलाए जा रहे… विशेष अभियान के बीच अवैध रेत परिवहन के एक मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है! दोनों आरोपियों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 26 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है!
कलेक्टर के निर्देश पर 15 जून 2025 से जिले में खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग द्वारा अवैध उत्खनन एवं परिवहन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है! खनिज शाखा के अनुसार अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 66 प्रकरणों में पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई… इनमें कोटा, रतनपुर, सीपत, सिविल लाइन, सरकंडा, मस्तूरी, पचपेड़ी, चकरभाठा और हिर्री थाना क्षेत्र के मामले शामिल हैं! सभी प्रकरण विशेष न्यायालय, खान और खनिज अधिनियम, जिला बिलासपुर में प्रक्रियाधीन बताए गए हैं!
इसी कार्रवाई के दौरान 16 अक्टूबर 2025 को ग्राम खैरा डगनिया में जगशाला के पास ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक CG 10 AK 0553 से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते दो आरोपियों को पकड़ा गया था… आरोपियों की पहचान जलेश्वर कश्यप, निवासी खैरा डगनिया थाना सीपत और अमर कुमार केंवट, निवासी चोरहादेवरी थाना रतनपुर के रूप में हुई…
प्रकरण में ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीपत थाना पुलिस की अभिरक्षा में रखा गया था। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, जिला बिलासपुर के न्यायालय में हुई।
30 सितंबर 2026 को पारित निर्णय में न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) सहपठित धारा 3(5) के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वहीं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1), 4(1क) एवं 21 के तहत 25 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया।
खनिज विभाग का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से अवैध उत्खनन और परिवहन में लगे लोगों में कानून का भय बढ़ेगा तथा जिले में खनिजों के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने में मदद मिलेगी…

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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