
थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर
अपराध धारा 457, 380 भादवि.
चोरी का आरोपी मस्तूरी पुलिस के गिरफ्त में
प्रार्थी जितेंद्र कुमार पिता पतिराम खांडेकर उम्र 33 वर्ष सा ग्राम मोहतरा थाना मस्तूरी
आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान किया गया बरामद
सोने चांदी के जेवर,एक मोबाइल, एवं नगदी रकम 79 हजार सहित कुल जुमला रकम 4 लाख 81 हजार का सामान किया गया बरामद
आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर ।
आरोपी-
देव सिंह दिनकर ऊर्फ घोमो पिता हितु राम दिनकर उम्र 31 साकिन पामगढ जिला जांजगीर चांपा

विवरण- मामले का संक्षिपत विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18.मई 2024 को प्रार्थी जितेन्द्र खाण्डेकर पिता पतिराम खाण्डेकर उम्र 33 साल साकिन ग्राम मोहतरा थाना मस्तूरी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी के स्वयं का एनएच 49 हाइवे किनारे ग्राम मोहतरा चौक के पास जनता ढाबा का संचालन करता है जिसमे सपरिवार निवास करते है। उक्त ढाबा में अपने मौसी का लड़का पामगढ़ निवासी देव सिंह दिनकर को करीबन 8 माह से प्रार्थी अपने पिताजी की देखरेख व ढाबा के कामकाज में हाथ बटाने के लिए काम मे रखा था 18.मई.24 की शाम को आवेदक की मां द्वारा शादी में अपने गहने को पहनने के लिये अलमारी खोला तो वह देखी की अलमारी में गहना कीमती 3 लाख 50 हजार एवं जमीन बिक्री का पैसा 3 लाख रू नगद जुमला कीमती 6,50,000 रू. नही था। ढाबा में काम करने वाले इसके मौसी का लड़का देव सिंह भी नही था। प्रार्थी की रिपोर्ट पर नामजद अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी मस्तूरी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह को हालात से अवगत कराने पर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा एवं उप पुलिस अधीक्षक श्री निमितेश सिंह से दिशा निर्देश पर टीम गठित कर पूर्व चोरी के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों व संदेहियो से पूछताछ किया जा रहा था इसी क्रम में मुखबीर से सूचना मिला की संदेही देवसिंह दिनकर उर्फ घोमो अपने मुल निवास ग्राम पामगढ़ में छिपा है की सूचना पर तत्काल मस्तूरी पुलिस स्टाफ द्वारा दबिश देकर आरोपी देवसिंह दिनकर उर्फ घोमो पिता हितु राम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार कर चोरी गये माल सोने चांदी के जेवर कीमती 03 ला 50 हजार एवं नगदी 79000 जप्त किया गया है। आरोपी द्वारा चोरी गये नगदी रकम 3 लाख में से 17000 रू का मोबाइल, 400रू का बैग, 250 रू का जूता खरीदना बताने पर आरोपी के कब्जे से खरीदे गये सामान को भी जप्त किया गया है।आरोपी देव सिंह द्वारा 3 लाख नगदी चोरी के रकम को बैग में भरकर शराब भट्टी में बैठकर शराब पीना तथा नशे की हालत में शेष रकम के बारे में जानकारी नही होना बताया गया। आरोपी को विधिवत गिर० कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक रविन्द्र अनंत उप निरीक्षक राम नरेश यादव एवं थाना मस्तूरी स्टाफ का विशेष योगदान रहा।
जिला बिलासपुर छ.ग.
धारा- 457, 280 भादवि
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