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21 Jan 2026, Wed

10 लाख रुपए प्रॉफिट का झांसा देकर आरोपियों ने 25 लाख रुपए ठगे,मामला दर्ज,,,

बिलासपुर,,, सिविल लाईन थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यवसायिक ने अपने साथियों को एनजीओ में रकम निवेश करने पर मुनाफे का लालच देके 30 लाख की ठगी!आपको बता दे कि बिहार के एक एनजीओ में रुपए निवेश करने पर हर महीने 10 लाख रुपए प्रॉफिट का झांसा देकर आरोपियों ने 30 लाख रुपए ठग लिए। लंबे समय बाद भी जब रुपए नहीं लौटाए, तो पीड़ित व्यवसायियों ने सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। मामले मे मनीष कुमार कि रिपोर्ट पर आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना सहित गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही की है.

एनजीओ मे 30 लाख रुपये लगाकर प्रति माह 10 लाख प्रॉफिट मिलने का झांसा देने वाले आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ सिविल लाइन पुलिस नें धोखाधड़ी,फर्जी दस्तावेज तैयार करने सहित गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. प्रार्थी मनीष कुमार और उसके अन्य दोस्तों से आरोपी कि जान पहचान थी। जरहाभाठा निवासी आरोपी राजेश अग्रवाल ने उन्हें बिहार के एनजीओ लोक विकास बिंदू में 30 लाख रुपए निवेश पर 10 लाख रुपए हर महीने प्रॉफिट देने की बात कही। उसके झांसे में आकर व्यवसायी मनीष व उसके दोस्त सिकंदर, धनंजय और शिव सोनी ने 30 लाख रुपए दे दिए। पूरी रकम अग्रवाल ने रीवा के राजेश पाठक के माध्यम से एनजीओ में निवेश करने की बात उन्हें बताई। इसके बाद राजेश पाठक व उसके साथी रामशीष कुमार व प्रकाश ने पूरी राशि गबन कर ली, जब इस बात की जानकारी राजेश अग्रवाल को हुई, तो उसने मनीष कुमार व उसके दोस्तों के साथ थाने जाकर धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामला कोर्ट में जाने के बाद आरोपियों ने राजेश अग्रवाल को रकम लौटाकर जमानत हासिल कर ली। इधर, राजेश अग्रवाल ने मनीष व उसके साथियों को कोर्ट के आदेश में खुद से एक लाइन और टाइप करवाकर जमानत नहीं होने की बात कही, जब उन्हें राजेश अग्रवाल पर संदेह हुआ तो उन्होंने वकील से जानकारी ली। तब पता चला कि राजेश अग्रवाल रुपए लेकर उन्हें धोखा दे रहा है।शिकायत के बाद सिविल लाइन पुलिस नें आरोपी राजेश अग्रवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया.
आरोपी राजेश अग्रवाल नें,चारों दोस्तों को 5 लाख देकर इकरारनामा कर 25 लाख रुपए बाद में लौटाने के लिए समय मांगा, लेकिन रुपए नहीं लौटाए। अब रुपए की मांग करने पर राजेश उन्हें धमकी दी । व्यवसायियों की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 420, 467, 468 एवं 471 के तहत धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज किया है। धोखाधड़ी का आरोपी कारोबारी है।जिसका रिंग रोड नंबर 2 में लक्ज़री कार,साईं मोटर्स और श्याम स्टील एंड ट्रेडर्स कि दुकान है.

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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