
बिलासपुर,, सरकंडा थाना क्षेत्र के राजप्रकाश द्विवेदी जो की वर्तमान मे रामाग्रीन सिटी मे रहते है! सरकंडा थाने मे शिकायत दर्ज कराई है! की मोपका के रहने वाले मोह. अनीस द्वारा राज़ प्रकाश की गाडी महिंद्रा मराजो को किसी प्राइवेट कम्पनी मे लगाने के लिए किराये पर लिया था! इसके एवज मे 26000 रूपये देने की शर्त भी रखी थी! प्रार्थी राजप्रकाश द्विवेदी पिता स्व. ओमप्रकाश द्विवेदी निवासी वार्ड क. 11 सतना रोड मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश हा.मु रामाग्रीन सिटी, थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर ने लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोह. अनीस खान द्वारा उसके वाहन मराजो M 2 क्रमांक सीजी 16 सी एम 4771 को सीपीएल प्रायवेट लिमिटेड कंपनी में परिचालन हेतु 26000/-रू. मासिक किराये पर दिनांक 29.11.2023 को लेकर गया था। जो शुरूवात के 2 माह तक किराये का पैसा दिया, इसके बाद से किराये का रकम देना बंद कर दिया, जिससे मोह अनीस को वाहन को दिखाने के लिए बोलने पर आज-कल कहकर टाल मटोल करते हुये वाहन को नहीं दिखाया। इस बीच प्रार्थी को पता चला कि मोह अनीस किराये के वाहन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी रूप से अन्य व्यक्ति को बिक्री कर देता है। दिनांक 09.02.2024 को महिन्द्रा कंपनी की तरफ से उक्त मराजो वाहन के सर्विसिंग संबंधी मैसेज आने पर प्रार्थी रॉयल मोटर्स बलौदा बाजार जाकर पता किया जहां मिले मोबाईल नम्बर पर बात करने पर पता चला कि उक्त मराजो वाहन को रवि कुमार टण्डन ने परवेज आलम अंसारी नामक व्यक्ति से क्रय कर सर्विसिंग के लिए बलोदाबाजार लाना बताया। इस प्रकार मोह अनीस द्वारा प्रार्थी के वाहन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर रवि टण्डन नामक व्यक्ति को ब्रिकी किया गया है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की विवेचना दौरान आरोपी रवि कुमार टण्डन को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के मुख्य आरोपी मोहम्मद अनीस फरार था जिसकी पता तलाश किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी मोह. अनीस को रायपुर में होने की जानकारी मिलने पर उक्त घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से ) को दी गई, जिनके द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया गया। जिसके परिपालन में अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकंडा निरीक्षक तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम तैयार कर उप निरी कृष्णा साहू के हमराह टीम रायपुर भेजकर आरोपी मोह. अनीस को उसके अन्य साथी मोहम्मद आरिफ एवं परवेज आलम अंसारी के साथ पकड़ा गया। जिनसे पूछताछ करने पर प्रार्थी के वाहन के अलावा अन्य लोगों के वाहन को भी किराये पर लेकर अपने साथियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर वाहन को बिक्री करना स्वीकार करते हुये बिक्री किये वाहनों में से शबाना खातून के ईको वाहन कमांक CG 04 NM 3019 एवं रामप्रसाद कश्यप के बोलेरो पिकप वाहन क्रमांक CG 10 AC 5919 को बरामद किया गया है। प्रकरण में अन्य वाहन बरामद किया जाना शेष है। आरोपियों को विधिवत गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी 👇
01. मोह अनीस खान पिता स्व. मोह युसूफ खान उम्र 38 वर्ष निवासी एलआईजी 94 हाउसिंग बोर्ड कालोनी चिल्हाटी।
02. मोह आरिफ पिता स्व. अब्दुल सत्तार उम्र 38 वर्ष साकिन पुरानी बरती रानी रोड कोरबा
03. परवेज आलम अंसारी पिता अब्दुल कुदुस उम्र 35 वर्ष निवासी रामसागरपारा रानी तालाब के पास कोरबा।
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