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2 Feb 2026, Mon

महापौर पूजा विधानी की जाति व चुनावी खर्च पर विवाद, कोर्ट ने 10 लोगों को नोटिस जारी कर 5 मई तक मांगा जवाब…

बिलासपुर,,,  महापौर पूजा विधानी के जाति का मामला थमते का नाम नहीं दिख रहा है! एक तरफ जहां नामांकन के समय ही BJP महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी की जाति को लेकर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने आपत्ति दर्ज कराई थी! अब जब पूजा विधानी बिलासपुर महापौर बन चुकी है! तब कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने जिला न्यायालय में महापौर पूजा विधानी की जाति और चुनावी खर्चे को चुनौती देते हुए पूजा विधानी को मुश्किल में डाल दिया है! नायक के मुताबिक कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महापौर पूजा विधानी समेत 10 को नोटिस जारी कर 5 मई तक जवाब तलब कर दिया है! बतादें की बिलासपुर में फरवरी महीने में ही निगम चुनाव हुए हैं! यह सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित थी! जिसमे भाजपा की एल पद्मजा (पूजा) विधानी महापौर निर्वाचित हुई,उनकी टिकट मिलने के बाद से ही उनकी जाति को लेकर सवाल उठते रहे है! और प्रमाण पत्र भी सवालों के घेरे में है! चुनाव के वक्त कांग्रेस मेयर प्रत्याशी प्रमोद नायक ने उनकी जाति को लेकर निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की थी! जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई! जिसके बाद बिलासपुर, कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जिला न्यायालय में याचिका लगाई थी! याचिक में फर्जी जाति प्रमाणपत्र के अलावा लिमिट से ज्यादा खर्च को सहित जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, आब्जर्वर, आयुक्त द्वारा लगातार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया गया है!

कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी रहे प्रमोद नायक, सुनवाई न होने पर नायक पहुंचे कोर्ट….

याचिकाकर्ता ने ईवीएम पर भी सवाल उठाते हुए कहा है! कि वोटिंग के वक्त विविपेट भी नहीं था! इस से पता नहीं चलता कि वोट किसे जा रहा है! जिला निर्वाचन ने ईवीएम की सुरक्षा शिकायत की कोई सुनवाई नहीं की नियम विरुद्ध भाजपा प्रत्याशी ने लिमिट से अधिक राशि चुनाव में खर्च और फर्जी जाति प्रमाणपत्र को आधार बना कर निर्वाचन निरस्त करने की मांग की गई है! याचिका में कहा गया है!! कि शासन के दबाव में कार्य करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की गई है! जिला कोर्ट ने बिलासपुर महापौर, निर्वाचन अधिकारी, आब्जर्वर कमिश्नर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है…?

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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