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25 Jan 2026, Sun

गौ हत्या और गौ तस्करी जैसे मामले पर कानून ने सख्ती बरतते हुए 7 साल कि सजा का किया प्रावधान

छत्तीसगढ़,,, बिलासपुर में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए गौ भक्त कई प्रयाश किये लेकिन लगातार हो रहे गौ तस्करी, गौ हत्या का मामला बढ़ता ही जा रहा है। आये दिन सड़क दुर्घटनाओ में गोवंश की जान जा रही है। अक्सर देखा जाता है नेशनल हाईवे पर चलने वाली तेज रफ्तार गाड़ियों की चपेट में मवेशी आ जाते हैं। जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हाल ही में बिलासपुर के सिलपहरी नेशनल हाईवे की एक घटना में 9 मवेशियों की जान गई थी। तो वही सिरगिट्टी के बन्नक चौक पर कैपशूल गाड़ी ने गर्भवती गौ माता को अपनी चपेट में ले लिया जिसमे 5 गौ वंश की जान गई,इसी तरह कई बार कार से गौ वंश को कुचलने की घटनाएं भी सामने आई है। लगातार गौवंश हत्या हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए कानून में सख्ती लाने का निर्णय लिया गया है। कुछ नियमों में बदलाव करते हुए अब गौ तस्करी, गौ मांस, गौ हत्या करने वालों के ऊपर 7 साल की जेल और 5 हजार जुर्माना या फिर दोनों सजा का प्रावधान होगा। प्रदेश में गोवंश और दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन तस्करी उनकी हत्या या मांस की बिक्री की कई घटना लगातार सामने आ रही है। ऐसी घटनाओं को लेकर गौ सेवकों द्वारा लगातार मांग उठ रही थी। ऐसे अपराधों में कठोर कार्रवाई न किए जाने की वजह से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा था। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। जिसमें 7 साल की जेल का प्रावधान है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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