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24 Jan 2026, Sat

8 वी की छात्रा को भगाकर किया शादी बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी के साथ चाचा को भी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार..

बिलासपुर,,, महिला संबंधी मामले में सीटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिक लड़की का अपहरण व जबरन शादी कर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी युवक और नाबालिक लड़की को छिपाने में मदद करने वाले आरोपी चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया है।वही इनके कब्जे से नाबालिक लड़की को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी थाना सिटी कोतवाली में दिनांक 24.10.24 को रिपोर्ट दर्ज कराया कि नबालिग पुत्री जो कक्षा 08 वी. में पढ़ती है दिनांक 17.10.24 को शाम 07.00 बजे अपने दीदी के पास भक्त कंवराम मार्केट जाने के लिए निकली है जो आज दिनांक 24.10.24 तक घर वापस नहीं आने पर थाना सिटी कोतवाली मे गुम इंसान क्रमांक- 59 / 24 व अप. क. – 489 / 24 धारा 137 (2) बी. एन.एस कायम कर पता तलाश में जुट गई।वही इस प्रकरण में परिजनों / रिस्तेदारों का कथन लिया गया जिसमें आरोपी अगम कुमार डहरिया नवागांव चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली के साथ मोबाईल से बात करना बताये एवं उसके उपर संदेह व्यक्त किया गया था।प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह को दिया गया के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप (रा. पु. से) नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अक्षय प्रमोद साबद्रा (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन मे थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा टीम के साथ आरोपी के निवास नवागांव चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली छ.ग. से अपहृत बालिका को बरामद किया गया हैं। प्रकरण में अपहृत बालिाक का कथन कराया जिसमें अपहृत बालिाक को अनावेदक अगम कुमार डहरिया के द्वारा भगाकर ले जाकर जबरस्ती शारीरिक संबंध बनाना बतायी है प्रकरण में धारा 87,64,3 (5) बीएनएस धारा 46 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपियों के द्वारा घटना प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक सीजी28 / ए9081को जप्त किया गया।उक्त प्रकरण में अगम कुमार डहरिया पिता विनोद कुमार डहरिया उम्र 22 वर्ष निवासी नवागांव चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली छ.ग.,मनोज डहरिया उर्फ पकलू पिता चंदु डहरिया उम्र 38 वर्ष निवासी नवागांव आवास पारा चौकी डिंडौरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली छ.ग.इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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