Breaking
26 May 2026, Tue

गलत FIR पर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन: IFS अफसर को कड़ी फटकार, पूछा – क्या नहीं जानते कानून?


बिलासपुर,,, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर के रतनपुर स्थित महामाया मंदिर परिसर के कुंड में कछुओं की मौत को लेकर DFO को कड़ी फटकार लगाई! उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि DFO कौन हैं! कितना पढ़े हैं! IFS रैंक के अफसर हैं! उन्हें यह नहीं मालूम कि किस अपराध में क्या मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए! दरअसल, हाईकोर्ट ने इस केस में गलत FIR दर्ज करने पर नाराजगी जताई! साथ ही मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया! 24 मार्च को महामाया मंदिर परिसर स्थित कुंड में 23 कछुओं की मौत हो गई थी! दरअसल, महामाया मंदिर ट्रस्ट परिसर स्थित में कुंड में 23 कछुओं की मौत हो गई थी! जिस पर वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 के तहत मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष और पुजारी सतीश शर्मा को आरोपी बनाया है! साथ ही मामले में दो लोगों की गिरफ्तारी भी की है! वहीं, वन विभाग की टीम सतीश शर्मा की तलाश कर रही है! इस पर सतीश शर्मा ने अपने वकील के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वन विभाग से डायरी की मंगाई थी। साथ ही मामले में DFO को शपथपत्र प्रस्तुत करने कहा था!

Author Profile

प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
Latest entries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed