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2 Feb 2026, Mon

फरार भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा- अपराध इसकी आदत, ऐसे आरोपियों को नहीं मिल सकती राहत…

बिलासपुर,,, सदैव विवादित मामलों के लिए सुर्खिया बटोरने वाले भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी एवं उसके परिवार की अग्रिम जमानत कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है! कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती जिसकी काफ़ी शिकायते हैं! नरेंद्र मोटवानी का अपराध करना जैसे उसकी आदत बन गईं हैं! ज्ञात हो कि इस केस के अलावा पूर्व में उसके ऊपर अपहरण का केस भी दर्ज हुआ था! जिसमें उसके खिलाफ कार्यवाही हुई और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ी थी! बावजूद इसके उसने अब तक सिख नही ली बल्कि और भी सुर्खिया बटोर रहा हैं! बता दे आपको नरेंद्र मोटवानी प्रोपर्टी दलाल (ब्रोकर) के ऊपर महिला ने जमीन में अवैध रूप से कब्जा करने एवं बिना उसके दस्तख्त के सीमांकन में महिला का हस्ताक्षर करके अवैध तरीके से कार्य किये जाने को लेकर महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई हैं! जो घटना के बाद से फरार चल रहा हैं! कोर्ट से जमानत लेने के लिए उसने अपने वकील के माध्यम से याचिका लगाई थी।जिसकी जमानत याचिका आज रद्द हों गई है।इस मामले में डुलाराम मोटवनी, नरेन्द्र मोटवानी, महेन्द्र मोटवानी और राजेन्द्र मोटवानी संतोषी मंदिर तोरवा निवासी आरोप बने हुए है.बहरहाल देखना होगा कि आखिर भूमाफिया नरेंद्र मोटवानी तक पुलिस कब तक पहुँच पाती हैं…?

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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