
बिलासपुर,,, बिलासपुर नगर पालिक निगम के जोन क्रमांक 3 तिफरा – सिरगिट्टी में राजस्व वसूली के लाखों रुपये के गबन के मामले में प्राप्त राशि का उचित लेखांकन व सत्यापन न करने के आरोप में आयुक्त नगर पालिक निगम ने सहायक राजस्व अधिकारी रूपा सोनी को 7 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत नोटिस जारी करते हुए समयावधि में संतोषप्रद जवाब देने पर नअनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी है! जारी नोटिस में संयुक्त संचालक (वित्त) नोडल अधिकारी जाँच दल के संदर्भित पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है!

कि आपके अधीनस्थ कार्यरत राजस्व उप निरीक्षक/ सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा संपत्तिकर, समेकित कर एवं यूजर चार्ज की राशि प्राप्त होने पर प्राप्त राशियों को निगम कोष में जमा कराये जाने संबंधी आवश्यक लेखांकन एवं सत्यापन सहित समुचित कार्यवाही आपके द्वारा की जानी चाहिये थी! जो आपका पदीय दायित्व है! पंजियों के जॉच में पाया गया है! कि आपके द्वारा न तो राशियों का मिलान किया गया है!और न ही सत्यापन किया गया! आपका ये कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) दो एवं नियम 3 (2) एक के विपरीत है! अतः 7 दिन के भीतर अपना जवाब अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें… तय समयावधि में जवाब प्राप्त न होने अथवा जवाब के संतोषप्रद न होने की स्थिति आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी! गौरतलब है! कि कलेक्टर से शिकायत के बाद ये मामला सामने आया था! जिसके बाद निगम प्रशासन की जमकर फजीहत हुई थी,,, मामला शांत होने के बाद हमेशा की तरह अब इस मामले में नोटिस का कागजी घोड़ा दौड़ाया जा रहा!
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