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26 Apr 2026, Sun

चाकू लहराकर मचाई दहशत, ‘चप्पू’ सोनकर चढ़ा पुलिस के हत्थे! सिटी कोतवाली की त्वरित कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार; चार और पर कसा शिकंजा, बिलासपुर में बदमाशों को साफ संदेश अब नहीं चलेगी गुंडागर्दी…

बिलासपुर,,,, जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने आम जनता को डराने-धमकाने वाले आरोपी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है! यह कार्रवाई 25 अप्रैल को मुखबिर से पुलिस को  सूचना मिली… कि मधुबन स्थित शराब भट्टी के पास एक व्यक्ति धारदार चाकू लहराकर राहगीरों में दहशत फैला रहा है! सूचना मिलते ही मामले की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल और नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार को दी गई… अधिकारियों के निर्देश पर सिटी कोतवाली पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को दबोच लिया…
गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय नरेश उर्फ चप्पू सोनकर (34 वर्ष), निवासी नारियल कोठी, अटल आवास, मधुबन के रूप में हुई है!तलाशी के दौरान उसके पास से एक धारदार चाकू बरामद किया गया!आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है!
पुलिस ने बताया कि आरोपी का यह कृत्य क्षेत्र में भय और अशांति फैलाने वाला था! जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की गई…
वहीं, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने चार अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है! मदन गौर उर्फ हितेश, गोलू उर्फ बालू यादव, आकाश धीरज और लक्की उर्फ प्रियांशु साहू के विरुद्ध BNSS की धारा 170 के तहत इस्तगासा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया…
पुलिस अधिकारियों का कहना है! कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी और असामाजिक तत्वों पर सख्ती बरती जाएगी…

गिरफ्तार आरोपी….👇👇

1.मदन गौर उर्फ हितेश, पिता लखन लाल गौर, उम्र 36 वर्ष, निवासी तेलीपारा गली नं.-02 कोतवाली
2. गोलू उर्फ बालू यादव, पिता होम लाल उर्फ छोटू यादव, उम्र 30 वर्ष, निवासी कृष्णा गौशाला के पास, जूना बिलासपुर
3. आकाश धीरज, पिता सुरेश धीरज, उम्र 19 वर्ष, निवासी तेलीपारा, थाना सिटी कोतवाली
4. लक्की उर्फ प्रियांशु साहू, पिता दिनेश साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी माता चौरा, सरकण्डा, जिला बिलासपुर

उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 66, 67, 68, 69/2026 के तहत कार्यवाही कर न्यायालय में पेश किया गया।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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