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26 Aug 2026, Wed

23 लाख के फ्लैट घोटाले में राजेश सेठ, रजनी सेठ समेत बैंक अफसर नामजद: बिना सहमति लोन की पूरी रकम बिल्डर के खाते में ट्रांसफर करने का आरोप, वर्षों बाद खुला खेल, तारबाहर पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला…

बिलासपुर,,,, तारबाहर थाना पुलिस ने फ्लैट दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए के होम लोन में कथित धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के तत्कालीन अफसरों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है! शिकायतकर्ता का आरोप है! कि उनकी सहमति के बिना लोन की पूरी राशि बिल्डर के खाते में ट्रांसफर कर दी गई… बाद में प्रोजेक्ट पर बैंक की कब्जे की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर मामले का खुलासा हुआ…

पुलिस के अनुसार तारबाहर स्थित विनायका हाइट्स निवासी चंद्रिका प्रसाद कुशवाह्य ने शिकायत में बताया…. कि वर्ष 2016 में उन्होंने वालिया कंस्ट्रक्शन के प्रमोटर राजेश सेठ और रजनी सेठ से विनायका हाइट्स में फ्लैट नंबर-402 खरीदने के लिए 30 लाख रुपए में अनुबंध किया था… बिल्डर ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आसानी से होम लोन दिलाने का भरोसा दिलाया और बैंक के तत्कालीन प्रबंधक शशि भूषण कर्ण सहित अन्य अधिकारियों से मुलाकात कराई… दस्तावेज जमा करने के बाद करीब 23 लाख रुपए का होम लोन स्वीकृत हुआ… शिकायतकर्ता का आरोप है! कि उनकी लिखित सहमति के बिना लोन की पूरी राशि सीधे बिल्डर राजेश व रजनी सेठ के खातों मैं स्थानांतरित कर दी गई..  18 फरवरी 2017 को फ्लैट की रजिस्ट्री उनके और उनकी पत्नी के नाम पर हुई…  व एक वर्ष में फ्लैट तैयार कर सौंपने का आश्वासन दिया गया… लेकिन निर्माण पूरा नहीं हुआ…. वर्ष 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई…. संबंधी नोटिस और अखबार में प्रकाशित सूचना से उन्हें पूरे मामले की जानकारी मिली…. इसके बाद उन्होंने बिल्डर और बैंक अधिकारियों से संपर्क किया… लेकिन समाधान नहीं मिला…. शिकायत की जांच के बाद तारबाहर पुलिस ने राजेश सेठ, रजनी सेठ, तत्कालीन बैंक प्रबंधक शशि भूषण कर्ण, अपर्णा विश्वास, नितिन निगम, जाली बी. फिलिप्स सहित अन्य के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 3 (5) के तहत अपराध दर्ज _ कर विवेचना शुरू कर दी है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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