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23 Jan 2026, Fri

घर में घुसकर छेड़छाड़ के आरोपी लॉ स्टूडेंट को अग्रिम जमानत नहीं मिली

बिलासपुर,,, घर में घुसकर नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी लॉ स्टूडेंट की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है मामला तारबहार क्षेत्र का है! किशोरी की शिकायत पर पुलिस ने I.P.C की धारा 354,452 और पास्को एक्ट की धारा 8 के तहत जुर्म दर्ज किया था!
बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र मैं रहने वाली किशोरी ने तारबहार थाने में 16 मार्च 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी उसने रेलवे क्षेत्र के बंगला यार्ड में रहने वाले और एक निजी संस्थान में L.L.B तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहे दिव्यजीत मधुकर पर घर में घुसकर गलत इरादे से हमला करने का आरोप लगाया था बाद में उसने C.R.P.C की धारा 164 के तहत भी अपना बयान दर्ज करवाया है! आरोपी ने संभावित गिरफ्तारी से बचने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी! इसमें कहा कि किशोरी और उसके बीच प्रेम संबंध था! उसके परिजनों को इसकी जानकारी मिली इसके बाद उसने अपने परिजनों के दबाव में आकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है! उसे गलत तरीके से इस केस में फसाया गया है! साथ ही बताया कि वह विधि तृतीय वर्ष का छात्र है! अग्रिम जमानत नहीं मिलने से उसका भविष्य प्रभावित होगा हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता रिकॉर्ड और धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए बयान के आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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