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31 Jan 2026, Sat

सरकंडा में अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन की सख्ती: खसरा नंबर 163/50 की रजिस्ट्री पर रोक, भूमाफिया में हड़कंप…

बिलासपुर,,,,  सरकंडा क्षेत्र में चल रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है! लंबे समय से बंधवापारा और आसपास के क्षेत्रों में बिना अनुमति के की जा रही जमीन की बिक्री पर अब अंकुश लगाने की दिशा में नायब तहसीलदार ने ठोस कार्रवाई की है! खसरा नंबर 163/50 की भूमि पर बिना किसी स्वीकृत लेआउट के छोटे-छोटे टुकड़ों में जमीन बेचे जाने पर नायब तहसीलदार ने उप-पंजीयक को पत्र लिखकर रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं!

भूमाफियाओं की कोशिशें नाकाम

प्रशासन को इस दौरान कुछ भूमाफियाओं द्वारा कार्रवाई रोकने के लिए दबाव डालने की शिकायतें भी मिलीं! बावजूद इसके, अधिकारी अपनी कार्रवाई पर अडिग हैं और स्पष्ट किया है! कि अवैध गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!

एकमुश्त बिक्री पर नहीं है आपत्ति

एक अन्य मामले में, खसरा नंबर 163/1 की भूमि पर क्रांति कुमार दुबे द्वारा 1.40 एकड़ जमीन को एकमुश्त बेचने की इच्छा जताई गई थी, जिसे प्रशासन ने मंजूरी दी। हालांकि, यह भी दोहराया गया कि छोटे टुकड़ों में विभाजन और बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध है!

जनता से सावधानी बरतने की अपील

नायब तहसीलदार नेहा विश्वकर्मा ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे जमीन खरीदते समय सतर्क रहें और सभी जरूरी कानूनी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। उन्होंने कहा कि खसरा नंबर 163/50 की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है और अन्य संदिग्ध मामलों की भी जांच जारी है।

कार्रवाई जारी रहेगी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लॉटिंग पर रोक के लिए आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई होती रहेगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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