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12 Mar 2026, Thu

धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार, जांच जारी रहने के निर्देश…

बिलासपुर,,,,  गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के NSS कैंप में हिंदू छात्रों को जबरन नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने के मामले में संलिप्त सात प्रोफेसरों को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है! मुख्य न्यायाधीश राकेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने शिक्षकों द्वारा दायर उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया! जिनमें उनके खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने की मांग की गई थी! कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की संवेदनशीलता, धार्मिक स्वतंत्रता के संभावित उल्लंघन और छात्रों की शिकायतों को देखते हुए जांच आवश्यक है! और FIR रद्द करने का अभी कोई औचित्य नहीं बनता! शिवतराई गांव में 26 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक आयोजित NSS शिविर में ईद के दिन प्रोफेसर दिलीप झा, मधुलिका सिंह, सूर्यभान सिंह, डॉ. ज्योति वर्मा, प्रशांत वैष्णव, बसंत कुमार और डॉ. नीरज कुमारी पर आरोप है! कि उन्होंने हिंदू छात्रों पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाया! यह आरोप बीएनएस की धाराओं 190, 196(1)(बी), 197(1)(बी), 197(1)(सी), 299, 302 सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं! न्यायालय ने माना कि छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप जैसे आरोप मामूली नहीं हैं! और इस स्तर पर एफआईआर खारिज करना न्यायहित के विरुद्ध होगा! अब इन प्रोफेसरों को आपराधिक प्रक्रिया का सामना करना होगा!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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