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23 Jan 2026, Fri

सौतेले बेटे-बहू की हैवानियत: वृद्ध मां को ‘टोनही’ बताकर पीटा, संपत्ति हड़पने की कोशिश, जान से मारने की धमकी; थाने में भी नहीं मिली सुनवाई…

बिलासपुर,,,, बिलासपुर जिले में बुजुर्गों के साथ हो रही प्रताड़ना का एक और मामला सामने आया है! यहां एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला ने अपने सौतेले बेटे और बहू पर संपत्ति हड़पने के लिए मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है! महिला का आरोप है! कि उसके बेटे और बहू उसे ‘टोनही’ (चुड़ैल) कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं! महिला ने जब स्थानीय पुलिस से मदद मांगी, तो उसे वहां से भी निराश होकर लौटना पड़ा!


चकरभाठा थाना क्षेत्र के परसदा गांव की रहने वाली लक्ष्मीन चंद्राकर (60) ने पुलिस महानिरीक्षक (IG) संजीव शुक्ला से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है! लक्ष्मीन चंद्राकर के अनुसार, उनके पति शिवनंदन चंद्राकर की मृत्यु के बाद से उनके सौतेले बेटे मनहरण चंद्राकर और बहू चित्ररेखा चंद्राकर उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं!

महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 20 अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे, उनके बेटे-बहू ने उन्हें ‘टोनही’ कहकर अपमानित किया और विवाद शुरू कर दिया! जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उनके साथ मारपीट की गई!

पुलिस की उदासीनता का आरोप

पीड़ित महिला लक्ष्मीन चंद्राकर ने इस घटना के तुरंत बाद चकरभाठा थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की हालांकि, उनका आरोप है! कि थाने के पुलिसकर्मियों ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उन्हें थाने से वापस भेज दिया! महिला ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी बात की पुष्टि के लिए गवाहों के नाम भी बताए थे! लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने गंभीरता नहीं दिखाई!
इस मामले में, पुलिस की उदासीनता वृद्धजनों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं बढ़ाती है।

संपत्ति विवाद और धमकी

लक्ष्मीन चंद्राकर का कहना है! कि उनके बेटे और बहू का मुख्य उद्देश्य उनकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा करना है! वे उन्हें लगातार घर छोड़ने का दबाव बना रहे हैं! और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं! इस तरह की प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने अंततः पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) कार्यालय का रुख किया!

आईजी कार्यालय में पुलिस अधिकारियों ने महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है! इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों के हस्तक्षेप से ही वृद्ध महिला को न्याय मिलने की उम्मीद है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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