
बिलासपुर, 13 जून 2024 मछली पालन विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर 16 जून से दो माह के लिए मछली मारने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि और प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुये उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम-1972 की धाराओं के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये है में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट दिनांक 16 जून से 15 अगस्त, 2024 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम-3 (5) के अंतर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000/- रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नाले से नहीं है, के अतिरिक्त जलाशयों में किये जा रहे केज कल्चर में लागू नहीं होगें।
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.03.11नशे के सौदागरों पर विवेक पांडेय की सख्ती, तखतपुर पुलिस का “प्रहार” पड़ा भारी — 75 हजार की ब्राउन शुगर के साथ दो तस्कर धराए, इलाके में नशे के नेटवर्क पर कसा शिकंजा…
Uncategorized2026.03.10ड्रोन की नजर में आया कबाड़ का काला खेल: बंद दुकान में चल रहा था संदिग्ध कारोबार, पुलिस की छापेमारी में 3.30 टन कबाड़ जब्त; चोरी के सामान खपाने की आशंका, कार्रवाई के बाद शहर के कबाड़ी कारोबारियों में मचा हड़कंप…
Uncategorized2026.03.10बर्थडे पार्टी बना ब्लैकमेल का जाल: बेटे के जन्मदिन के बहाने युवक को बुलाया, महिला मित्र से संबंध बनवाकर छुपे मोबाइल से बनाया वीडियो, फिर 1 लाख की मांग और वायरल की धमकी—पचपेड़ी पुलिस ने आरोपी रोशनी खुंटे को किया गिरफ्तार…
Uncategorized2026.03.10बिलासपुर शिक्षा विभाग में ‘जांच का घमासान’: D.E.O विजय टांडे और बाबू सुनील यादव पर नियुक्ति-प्रमोशन में गड़बड़ी के आरोप, नई जांच कमेटी बनी तो पुराने सदस्य पर उठे सवाल, कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने आंदोलन और कोर्ट जाने की दी चेतावनी…

