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21 Jan 2026, Wed

अनाधिकृत रूप से रेल पटरी पार करना (ट्रेसपासिंग) एक गंभीर अपराध है, ट्रेसपासिंग जैसी गतिविधियों में जान जोखिम के साथ-साथ रेल संरक्षा एवं परिचालन भी होती है प्रभावित,,

बिलासपुर,,, अनाधिकृत रूप से रेल पटरी पार करना (ट्रेसपासिंग) एक गंभीर अपराध है, जो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह जानलेवा भी हो सकता है । अनधिकृत स्थान से पटरी पार करने पर ट्रेन से टकराने या अन्य दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, जिसमें जान का जोखिम होता है । इसके साथ ही इस प्रकार की गतिविधि से रेल संरक्षा एवं परिचालन भी प्रभावित होती है । रेलवे द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल पटरी करने वालों की रोकथाम हेतु समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाये जाते है, जिसमें लोगों को रेल पटरी पार करने के खतरों के बारे में बताया जाता है । स्कूलों, कॉलेजों में विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं । इसके अलावा, उपर्युक्त स्थानों पर चेतावनी संकेत, बैनर-पोस्टर आदि लगाए जाते हैं । स्टेशनों पर पब्लिक एनाउंस सिस्टम द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल पटरी पार नहीं करने हेतु संदेश प्रसारित किए जाते हैं रेलवे द्वारा अनाधिकृत रूप से रेल पटरी पार करने को (ट्रेसपासिंग) रोकने के लिए कई प्रभावी उपाय किए जाते हैं, जिनमें ;

रेलवे पटरियों के किनारे मजबूत फेंसिंग या बैरिकेड्स लगाए जाते हैं ताकि लोग अनधिकृत रूप से पटरियों पर न जा सकें । ये फेंसिंग विशेष रूप से भीड़-भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर लगाई जाती हैं ।

• पटरियों को पार करने के लिए सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा कई स्थानों पर फुट ओवरब्रिज और अंडरपास बनाए गए हैं । इससे लोग आसानी से और सुरक्षित तरीके से पटरियों को पार कर सकते हैं ।

• बड़े रेलवे स्टेशनों पर विशेष पाथवे का निर्माण किया जाता है, जिससे यात्रियों को अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित मार्ग उपलब्ध हो सके ।

• रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मदद से ट्रेसपासिंग करने वालों की पहचान व समझाइस आदि दी जाती है ।

• रेलवे सुरक्षा बल एवं रेलवे पुलिस द्वारा नियमित रूप से पटरियों और स्टेशनों के आसपास गश्त की जाती है । इससे ट्रेसपासिंग की घटनाओं पर नजर रखकर उन्हें रोका जाता है ।

आदि शामिल है ।

अनाधिकृत रूप से पटरी पार करने के मामलों में, रेलवे पुलिस ऐसे व्यक्तियों पर जुर्माना लगा सकती है जो बिना अनुमति के रेल पटरी पार करते हैं । साथ उसके खिलाफ रेल अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है ।

रेल प्रशासन यात्रियों एवं नागरिकों से आग्रह करती है कि अनाधिकृत एवं असुरक्षित रूप से पटरी पार कर अपनी जान जोखिम में न डालें । रेलवे पटरी पार करने के लिए हमेशा उचित स्थानों, जैसे कि पुल, ओवरब्रिज, फूट ओवर ब्रिज या अधिकृत क्रॉसिंग का उपयोग करें ।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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