
बिलासपुर,,, थाना सकरी में प्रार्थी दिलीप निर्मलकर पिता राजकुमार निर्मलकर उम्र 30 वर्ष निवासी लोखंडी द्वारा दिनांक 10/9/24 की रात्रि में रिपोर्ट दर्ज कराया की वह ग्राम लोखंडी में रोड किनारे होटल का व्यवसाय करता है रात्रि करीब 10:45 बजे एक्टिवा सवार तीन लड़कों द्वारा उसके घर के सामने का दरवाजा जोर-जोर से खटखटा रहे थे प्रार्थी का पिता राजकुमार निर्मलकर बाहर निकाल तो आरोपियों द्वारा होटल का समान मांगा गया रात्रि होने से सामान देने से मना करने पर एक्टिवा सवार तीनों लड़कों द्वारा प्रार्थी एवं उसके पिता राजकुमार निर्मलकर को मां बहन की अश्लील गाली-गलौज करते हुए मारपीट करने लगे प्रार्थी एवं उसके पिता के द्वारा बीच बचाव करने पर उक्त तीनों लड़के धमकी देते हुए वहां से चले गए और कुछ देर बाद अपने अन्य साथियों को साथ लेकर तलवार लाठी डंडा आदि से लैस होकर प्रार्थी के घर में फिर से आकर प्रार्थी तथा उसके पिता राजकुमार निर्मलकर से मारपीट कर चोट पहुंचा कर भाग गए प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना सकरी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घटना की सूचना से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ,(शहर) बिलासपुर उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन बिलासपुर उमेश प्रसाद गुप्ता (IPS)से को अवगत कराते हुए आरोपियों के की पतासाजी हेतु दिशा निर्देश प्राप्त कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की गई तथा धुरीपारा मंगला निवासी आरोपी 1 राहुल यादव पिता जनक राम यादव उम्र 20 वर्ष निवासी धूरी पारा मंगला 2. राहुल पटेल पिता राजू पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी धूरी पारा मंगला 3. ओम कालेश्वर उर्फ गोदाला विश्वकर्मा पिता नेतराम विश्वकर्मा उम्र 22 वर्ष शांति चौक मंगला 4.आकाश रजक उर्फ भाचा पिता गणपत रजक उम्र 20 वर्ष निवासी शांति चौक मंगला बिलासपुर को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया जो प्रार्थी एवं पिता से विवाद होने के कारण एक राय होकर मंगला से लोखंडी जाकर मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाना स्वीकार किये आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त तलवार नुमा धारदार हथियार एवं डीलक्स मोटरसाइकिल जप्त कर आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है एक आरोपी का उम्र 18 वर्ष से कम होने से बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है संपूर्ण कार्रवाई में उप निरीक्षक हेमंत आदित्य , सहायक उप निरीक्षक जीवन साहू , प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत कश्यप,चोला राम पटेल, आरक्षक विनेंद्र कौशिक, रवि शंकर सिरो, सत्यार्थ शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
अपराध क्रमांक 659/ 24 धारा 296 (1),152,351 (2) 118(1), 118(2), 191( 2), 191(3) बी एन एस एवं 25,27 आयुध अधिनियम
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