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31 Jan 2026, Sat

अपार्टमेंन बिक्री में फर्जी दस्तावेज का खेल, ओरिजनल दस्तावेज के रूप में इस्तमाल हुआ फर्जी प्रमाण पत्र,,, सलमान खान और भरत मतलानी गिरफ्तार…..

बिलासपुर,,,, फ्लैट खरीदी-बिक्री के मामले में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया है!. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है! आरोपियों में पटवारी का असिस्टेंट सलमान खान और फ्लैट के मालिक भरत मतलानी शामिल हैं! यह मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है! जानकारी के अनुसार, पुलिस ने बताया कि सलमान खान ने भरत मतलानी से 3500 रुपए लेकर फर्जी कब्जा प्रमाण पत्र तैयार किया था! इस फर्जी दस्तावेज़ को असल कब्जा प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग में लाया गया! इसके बाद यह कुटरचित दस्तावेज़ एक फ्लैट की बिक्री में इस्तेमाल किया गया! मामला तब सामने आया जब उमेन्द प्रसाद बंजारे ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई! बंजारे ने बताया कि उन्होंने पिंकी मतलानी से एक फ्लैट खरीदा था! लेकिन जब वह कब्जा प्रमाण पत्र को जांचने पहुंचे! तो पता चला कि वह दस्तावेज़ फर्जी था! इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए सलमान खान और भरत मतलानी को गिरफ्तार कर लिया! दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में धारा 338, 340 (2) के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है! पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है!मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन द्वारा बनवाई जा रही कॉलोनी स्वर्णिम एरा में TNC के नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई है! अधिवक्ता सुनील कुमार सोनी ने तमाम दस्तावेज़ों के साथ इसकी शिकायत कर जाँच की मांग की! शिकायत के आधार पर हुई जाँच में मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन द्वारा बनवाई जा रही! कॉलोनी स्वर्णिम एरा में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं! जिसमें कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया गया है! एवं नगर पालिक निगम आयुक्त एवं तहसीलदार को इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने की अनुशंसा भी की गई है!

मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन द्वारा ग्राम बहतराई पटवारी हल्का नंबर 48 स्थित भूमि खसरा नंबर 209, 216, 222 जो कि कोटवारी भूमि है! आर्थिक रूप से कमज़ोर आय वर्ग नगर पालिक निगम के पक्ष में पंजीयन करवाया गया है! जो कि अवैधानिक है! कोटवार अर्थात ग्राम नौकर को सरकार की उसके जीवन यापन के लिए भूखंड देती है! जिसे बेचा नहीं जा सकता! मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन ने इस कोटवारी भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए अवैधानिक तरीके से क्रय किया गया!
इनमें से खसरा नंबर 222 रकबा 0.251 हेक्टेयर 0.62 एकड़ भूमि को तबादलानामा क्रमांक सीजी 4808128082021049 के माध्यम से 28 / 08 /2021 को गीतांजलि साहू द्वारा अपनी माँ उषा साहू के नाम पर निष्पादित किया गया! अर्थात खसरा नंबर 222 की भूमि अब मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन की नहीं रही!
किसी भी कॉलोनाइजर को कॉलोनी बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही! कुल भूमि का एक निर्धारित हिस्सा कमज़ोर आय वर्ग के कल्याण के लिए रखना होता है! इस निर्धारित भूखंड को नगर निगम के नाम रजिस्ट्री करवानी होती है! मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन की गीतांजलि साहू ने खसरा नंबर 222 की उस भूमि को नगर निगम के नाम रजिस्ट्री करवा दिया जो भूमि उसकी है! ही नहीं!
इस सम्बन्ध में नगर पालिक निगम को मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निर्बधन की कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा गया है!
मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन द्वारा TNC के नियम एवं शर्तों की कंडिका 4 और 7 का उल्लंघन किया जाना पाया गया! नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई!
न्यायलय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बिलासपुर ने 23/08/2024 को आयुक्त नगर पालिक निगम बिलासपुर लिखित ज्ञापन जारी कर इस सभी गड़बड़ियों से अवगत करवाया और नियमानुसार कार्रवाई करने का सुझाव दिया!
12 /06 /2024 को छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोटवारों द्वारा विक्रय की गई कोटवारी/ सेवा भूमि के विरुद्ध कार्रवाई कर बेची जा चुकी सभी कोटवारी भूमि को वापस शासन के नाम दर्ज करवाने आदेश जारी किया था!
मेसर्स गीतांजलि कंस्ट्रक्शन को शासन ने कॉलोनी बनाने जो विकास अनुज्ञा 7/03 /2023 को जारी की थी! अनुज्ञा शर्तों की कंडिका 4 एवं 7 का उल्लंघन होने की वजह से वह अनुज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी!
विकास अनुज्ञा अर्थात TNC स्वतः रद्द हो जाने की स्थिति में उसके द्वारा बनाई जा रही पूरी कॉलोनी ही बिना TNC और अवैध मानी जाएगी!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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