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मोपका चौक स्थित शमशान भूमि पर बाउंड्रीवालकर्ता को जारी किया नोटिस, दस्तावेज प्रस्तुत करने 7 दिन की दी मोहलत….

00 राजकिशोर नगर जोन कमिश्नर ने जारी किया नोटिस

00  जोन कमिशनर ने कहा सीमांकम के दिये निदेश, रिपोर्ट आने के बाद आगे की जाएगी कार्रवाई

बिलासपुर,,,  मोपका चौक पर मेंनरोड से लगे मरघट की बेशकीमती जमीन पर बाउंड्रीवाल खड़ा करने के मामले में नगर निगम जोन क्रमांक 7 राजकिशोरनगर के जोन कमिश्नर ने अशोक गुलहरे नामक व्यक्ति को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में निर्माण की अनुमति और भूमि से सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने 7 दिन की मोहलत दी गई है!


जारी नोटिस मे बिना अनुमति बाउण्ड्रीवॉल निर्माण करने एवं नगर पालिक नियम व अधिनियम 1956 का उल्लंघन करने का हवाला देते हुए कहा गया है कि वार्ड नम्बर 48 मोपका चौक के श्मशान स्थल के बगल में जहां बाउण्ड्रीवॉल कराया गया है, वह प्रथम दृष्टया श्मशान हेतु आबंटित भूमि प्रदर्शित हो रही है। इस बाबत जवाब तलब करने पर अभी तक आपके द्वारा स्वीकृत मानचित्र / अनूज्ञा पत्र नहीं दिखाया गया। जबकि नियमानुसार स्वीकृत मानचित्र की प्रति निर्माण स्थल पर रखना अनिवार्य है! यदि आपके द्वारा विधिवत अनूज्ञा प्राप्त की गई है, तो प्राप्त अनुज्ञा/रजिस्ट्री एवं अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि 7 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता को जोन कार्यालय में लिखित रूप से उपलब्ध करावें। यदि बिना अनुमति निर्माण किया गया है तो निर्माण कार्य तत्काल बंद करते हुए अवैध बाउण्ड्रीवॉल हटावा ले अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 302 (2) एवं धारा 307(3) के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी!

प्रवीण शर्मा जोन कमिश्नर 7


गौरतलब है कि हाल ही में मोपका चौक पर ही पटवारी कार्यालय के लिए आरक्षित भूखण्ड पर 10 दुकाने तानने और किरायेदारी का मामला सामने आने पर इस परिसर की दकानो सील कर निगम के आधिपत्य में लिया गया है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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