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अवैध कबाड़ के कारोबार में लिप्त युवक गिरफ्तार, पुलिस ने किया 250 किलो कबाड़ जप्त…

बिलासपुर,,, जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से कबाड़ का कारोबार करने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है! पुलिस ने आरोपी के पास से करीब  (250 किलो) कबाड़ जप्त किया है! जिसकी अनुमानित कीमत 5000 रुपये बताई जा रही है! आरोपी दीपक कुमार साहू पर अवैध रूप से कबाड़ का व्यापार करने का आरोप है! और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है!

घटना की जानकारी के अनुसार, कोतवाली पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि दीपक कुमार साहू ने पुराना बस स्टैण्ड के पास एक स्थान पर अवैध कबाड़ रखा हुआ है! यह सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी के पास पहुंची! पुलिस ने दीपक साहू से कबाड़ के संबंध में आवश्यक कागजात, जैसे बील और गुमास्ता लाइसेंस पेश करने के लिए कहा! हालांकि, दीपक साहू ने न तो कबाड़ के संबंध में कोई बील प्रस्तुत किया और न ही गुमास्ता लाइसेंस दिखा पाया! इसके बाद पुलिस ने तलाशी ली और वहां से विभिन्न प्रकार का अवैध कबाड़ जप्त किया! जप्त किए गए कबाड़ में लोहे की राड (60 किलो), एंगल (50 किलो), स्क्रैप (70 किलो), और कुलर जाली (70 किलो) शामिल हैं, जो कुल 250 किलो वजन का था! पुलिस के अनुसार, इस कबाड़ की कीमत लगभग 5000 रुपये है! पुलिस ने दीपक साहू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है! उनके खिलाफ धारा 35(3) बीएनएसएस और 303(2) बीएनएसएस के तहत जप्ती की कार्रवाई की गई! इसके अलावा, कबाड़ी के खिलाफ पृथक से धारा 170 बीएनएसएस के तहत मामला दर्ज कर उसे 5 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया! आरोपी को सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया! जहां से उसे जेल भेज दिया गया!

कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध कबाड़ के कारोबार पर अंकुश लगाने की उम्मीद जताई जा रही है! पुलिस प्रशासन ने यह स्पष्ट किया कि इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें लिप्त पाए जाएंगे! उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी!

आखिरकार, इस मामले ने यह सवाल खड़ा किया है! कि क्या शहरों में अवैध कबाड़ का कारोबार न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है! बल्कि यह समाज में एक असामाजिक गतिविधि के रूप में भी फैल चुका है! पुलिस द्वारा इस तरह की कार्रवाई से यह संदेश जाता है! कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन किसी भी अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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