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21 Jan 2026, Wed

शिकायतों और भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच अंततः मयूर गेमनानी की प्रतिनियुक्ति समाप्त, उच्च न्यायालय में याचिका वापसी के बाद बिलासपुर से कार्यमुक्त होकर रायपुर स्थित मूल विभाग में किया गया वापसी आदेश जारी…

बिलासपुर,,,  पूर्व में लंबे समय से प्रतिनियुक्ति में आए एक रसूखदार अभियंता की शिकायतों और पद में जमे रहते हुए जमकर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी की खबरों के बाद सचिवालय ने आदेश निकाल उस अधिकारी को उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया था,बावजूद इनका मोह बिलासपुर को नही छोड़ पा रहा था.. आपको बता दे कि संचालनालय नगर तथा ग्राग निवेश नया रायपुर अटल नगर जिला रायपुर के आदेश पृ.क्र./3754/स्था./पी.एफ.-205/नग्रानि/24 नया रायपुर दिनांक 30.12.2024 के अनुसार मयुर गेमनानी, उप-अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जिला बिलासपुर (छ.ग.) के सेवाओं की इस विभाग को आवश्यकता नहीं होने के कारण नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर में वरिष्ठ योजना सहायक के पद पर प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से सगाप्त करते हुए उनके मूल विभाग गुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर को वापस सौंपी गई थी..  जिसके परिपालन में पत्र क्रमांक 6027 / स्था./ पी.एफ./नग्रानि/2024 बिलासपुर दिनांक 30. 12.2024 अपरान्ह को मूल विभाग के लिये कार्यमुक्त किया गया था.. जिसके बाद श्री गेमनानी द्वारा माननीय छत्तीसगढ उच्च न्यायालय में दायर याचिका WPS No. 84/2025 में माननीय छत्तीसगढ़ न्यायालय द्वारा दिनांक 09.01.2025 को पारित स्थगन आदेश के तारतम्य में श्री गेमनानी द्वारा दिनांक 14.01.2025 पूर्वान्ह में इस कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया गया किया गया था.. वही माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2025 को याचिकाकर्ता के द्वारा याचिका वापस लिये जाने के फलस्वरूप याचिका निरस्त (डिसमिस्ड) किया गया है.. अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के परिपालन में श्री गेमनानी को कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय विलासपुर से उनके मूल विभाग मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ रायपुर के लिये आज दिनांक 29.04.2025 को अपरान्ह में कार्यमुक्त करने का आदेश दिया हैं..?

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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