
बिलासपुर,,,, त्योहारों और आयोजनों में कानफोड़ू डीजे व तेज़ साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर अब पूरी तरह लगाम लगाने जा रही है! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम (Noise Pollution Control Act) तीन सप्ताह के भीतर लागू करने का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है! मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है! कि अब देरी नहीं चलेगी लोगों की सेहत और शांति के साथ समझौता नहीं किया जा सकता!

अभी तक डीजे बजाने और शोरगुल करने पर ₹500 से ₹1,000 का मामूली जुर्माना लगता था! लेकिन नए कानून के तहत अब ₹5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है! इसके साथ ही बार-बार नियम तोड़ने वालों के साउंड उपकरण और वाहन जब्त किए जाएंगे!
कोर्ट ने लेज़र और बीम लाइट पर भी चिंता जताई है! जिनसे लोगों की आंखों को नुकसान पहुँच सकता है! खासतौर पर तेज़ डीजे की ध्वनि को दिल के मरीजों के लिए खतरनाक बताया गया है!
Author Profile
Latest entries
Uncategorized2026.06.11माहौल में जाम, कार्रवाई बदनाम! रसूखदारों पर पर्दा, आम लोगों की फोटो वायरल… आबकारी की छापेमारी पर उठे सवाल, आखिर किसे बचाने में लगा है सिस्टम,माहौल रेस्टोरेंट के संचालक की भूमिका संदिग्ध?…
Uncategorized2026.06.11ऑनलाइन जमीन के नाम पर ऑफलाइन खेल..
पटवारी पर किसान से 20 हजार मांगने का आरोप, 10 हजार एडवांस लेकर नंबर किया ब्लैक… अब कलेक्टर से शिकायत, FIR नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी…
Uncategorized2026.06.11शिक्षा विभाग में कुर्सी एक्सप्रेस: कोई DEO बना जॉइंट डायरेक्टर, कोई पहुंचा नए जिले… बिलासपुर से टांडे की सक्ती टिकट कन्फर्म, जेवरा वाले जायसवाल की DEO ऑफिस में एंट्री! 11 जिलों में तबादलों का ऐसा झूला चला कि अफसर फाइलों से ज्यादा अपना बैग संभालते नजर आए…
Uncategorized2026.06.11एमआईसी में अपना मार्केट पर महाभारत!
किसी की नजर लीज पर, किसी की जमीन पर… सभापति ने खेला नया दांव, बोले- खंडहर हटाओ, नशेबाज भगाओ, यहां दुकान नहीं अब बनेगी दो मंजिला पार्किंग! आगजनी और अव्यवस्था से परेशान कारोबारियों को भी मिली राहत की उम्मीद…
