
बिलासपुर,,,, त्योहारों और आयोजनों में कानफोड़ू डीजे व तेज़ साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर अब पूरी तरह लगाम लगाने जा रही है! छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को कोलाहल नियंत्रण अधिनियम (Noise Pollution Control Act) तीन सप्ताह के भीतर लागू करने का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया है! मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा है! कि अब देरी नहीं चलेगी लोगों की सेहत और शांति के साथ समझौता नहीं किया जा सकता!

अभी तक डीजे बजाने और शोरगुल करने पर ₹500 से ₹1,000 का मामूली जुर्माना लगता था! लेकिन नए कानून के तहत अब ₹5 लाख तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है! इसके साथ ही बार-बार नियम तोड़ने वालों के साउंड उपकरण और वाहन जब्त किए जाएंगे!
कोर्ट ने लेज़र और बीम लाइट पर भी चिंता जताई है! जिनसे लोगों की आंखों को नुकसान पहुँच सकता है! खासतौर पर तेज़ डीजे की ध्वनि को दिल के मरीजों के लिए खतरनाक बताया गया है!
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