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24 Jan 2026, Sat

स्कूल के पास तंबाकू बिक्री पर बड़ी कार्रवाई, 15 दुकानों पर छापा, चालान कटे, चेतावनी जारी… धारा 4 और 6 के तहत चली सख्ती की कैंची…

बिलासपुर,,,, बिलासपुर के मार्गदर्शन में आज दिनांक 20/08/25 को जिला बिलासपुर में औषधि विभाग, नगर निगम जोन क्रमांक 01 एवं सकरी पुलिस थाना की संयुक्त कार्यवाही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन औषधि निरीक्षक श्री सुनील पंडा, श्रीमती कामेशवरी पटेल, श्रीमती सुमन लता कंवर    संयुक्त दल द्वारा आत्मानंद स्कूल परिसर सकरी, कानन पेंडारी, एवं कोटा बायपास क्षेत्र  के  आस पास स्थित कुल 15 प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के धारा 4 एवं 6 के  उल्लंघन अनुरूप कुल  2100 रुपए की चालानी कार्यवाही की गई ।



धारा 6 अनुसार स्कूल के 100 गज के अंदर तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं होनी चाहिए।
आज की कार्यवाही में स्थित ऐसी 02 दुकानों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचने की हिदायत दी गई है।



धारा 4 अनुसार सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान नहीं होना चाहिए । 01 व्यक्ति को उक्त नियम का उल्लंघन करते पाया गया।

सकरी क्षेत्र के आस पास  स्थित ऐसी 12 दुकान जो तंबाकू उत्पाद बेच रहे हैं ,उन्हें धूम्रपान निषेध एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाता है, ऐसा लिखित में बोर्ड लगाने हेतु कहा गया है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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