Fri. Oct 16th, 2026

जमानत में ‘खटाखट’ या ‘नकद-पटाखट’? बिलासपुर में 5000 की डिमांड का आरोप, जिला अधिवक्ता संघ ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत–स्टेनो जूही सोम पर उठाए सवाल, कलेक्टर संजय अग्रवाल से निष्पक्ष जांच की मांग…

बिलासपुर,,, न्यायधानी के जिला अधिवक्ता संघ ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत और स्टेनो जूही सोम पर जमानत प्रकरण में 5000 की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाते हुए इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर संजय अग्रवाल को सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने मांग की है!

जिला अधिवक्ता संघ के सचिव रवि पाण्डेय ने बताया कि जमानत आवेदन में समस्त आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था!

स्टेनो ने सिटी मजिस्ट्रेट रजनी भगत से दूरभाष पर चर्चा की… हमारे सदस्य के अनुसार वहां भी राशि की मांग दोहराई गई… पैसे देने से इनकार करने पर सक्षम जमानतदार होने के बावजूद पक्षकार को जेल भेज दिया गया… बाद में 5000 रुपये देने पर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेज के जमानत दे दी गई… उन्होंने इस न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर बताते हुए कहा कि धारा 151 जमानती प्रकृति का है! साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी हवाला दिया…
संघ के सचिव ने न्यायालयीन अभिलेख और मोबाइल के रिकॉर्डिंग की जांच कर दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की मांग की है! साथ ही न्यायसंगत कार्रवाई न होने पर आगे की कार्रवाई कु चेतावनी भी दी है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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