Breaking
28 Apr 2026, Tue

मिठाई में ‘मीठा धोखा’ महेश स्वीट्स पर हाईकोर्ट सख्त, अरारोट की जगह मक्के का खेल पड़ा भारी, 1 लाख जुर्माना बरकरार, मिलावटखोरों को साफ संदेश: सेहत से खिलवाड़ नहीं चलेगा…

बिलासपुर,,, बिलासपुर में खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक अहम मामला सामने आया है! जहां तारबहार स्थित महेश स्वीट्स पर लगाया गया 1 लाख रुपए का जुर्माना हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है! दुकान पर अरारोट की जगह मक्के का स्टार्च मिलाकर मिठाई बनाने का आरोप सिद्ध हुआ था! जिस पर निचली अदालत ने पहले ही जुर्माना लगाया था!
दुकान संचालक ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए सैंपल की दूसरी लैब से जांच कराने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया… हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि खाद्य सामग्री की गुणवत्ता बनाए रखना पूरी तरह विक्रेता की जिम्मेदारी है! और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगा…
कोर्ट ने मिलावट को गंभीर अपराध मानते हुए निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और जुर्माने को यथावत रखा… साथ ही यह भी कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है!
इस फैसले से साफ संदेश गया है कि मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में राहत नहीं मिलेगी…

Author Profile

प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
Latest entries

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed