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23 Jan 2026, Fri

नाबालिक लड़की को भगाकर ले जाने वाले मां एवं बेटे को किया गिरफ्तार

नाबालिक लडकी को भगाकर ले जाने वाले पर बिलासपुर पुलिस का प्रहार

पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर सिविल लाईन पुलिस द्वारा नाबालिक लडकी को भगाकर ले जाने वाले आरोपी एवं आरोपी के मां को किया गया गिरफ्तार

धारा 363 376 34 भादवि 4 पाक्सो एक्ट

नाबालिक लडकी को भगाकर दिल्ली ले जाने वाले आरोपी करन लहरे को सिविल लाईन पुलिस के द्वारा किया गया गिरफ्तार। नाबालिक पीडिता और आरोपी करन लहरे का जबरदस्ती शादी कराने वाले आरोपी के मां को भी किया गया गिरफ्तार।
आरोप 1.करन लहरे पिता लक्ष्मी लहरे उम्र 20 साल सा. ग्राम साल्हेघोरी थाना चिल्फी जिला मुंगेली 2. दिव्या लहरे पति अश्वनी लहरे उम्र 40 साल सा. पाताल कुण्डी थाना लालपुर जिला मुगेंली हा.मु. गुडगांव सी बी टेक दिल्ली।

प्रार्थी रविदास टोण्डे पिता जयप्रसाद टोण्डे उम्र 35 वर्ष सा. तालापारा के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगाकर ले जाने कि रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी एवं उसके मां के द्वारा नाबालिक लडकी को भगाकर अपने साथ रखा है। उक्त सूचना से तत्काल पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनेश सिंह को अवगत कराया गया जिनके द्वारा उक्त पीडिता को तत्काल बरामद कर कार्यवाही करने, थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य द्वारा हमराह स्टाफ के मौके पर पहुचकर आरोपी करन लहरे एवं इसके मां दिव्या लहरे के कब्जे से नाबालिक पीडिता को बरामद किया गया आरोपी के द्वारा नाबालिक पीडिता को बहला पुसलाकर भगाकर अपने मां दिव्या लहरे गुडगांव सी बी टेक दिल्ली के घर ले गया था जहां पर इसके मां के द्वारा जबरदस्ती शिव मंदिर में दोनो का शादी कराया गया एवं आरोपी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाया गया था। नाबालिक पीडिता को आरोपी करन लहरे एवं इसकी मां दिव्या लहरे के कब्जे से बरामद कर आरोपीगणो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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