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सिटी मजिस्ट्रेट ने दी तोड़ने की मंजूरी, हाउसिंग बोर्ड ने लगाई रोक! नेहरू नगर के जर्जर भवन पर मचा बवाल, मालिक बोले- हमारी जमीन, हमारा मकान… फिर क्यों धमका रहे अधिकारी?…

बिलासपुर,,,  सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेहरू नगर स्थित एक जर्जर सामुदायिक भवन को लेकर नया विवाद सामने आया है! भवन स्वामियों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों पर न्यायालयीन आदेश की अनदेखी कर तोड़फोड़ कार्य रुकवाने और एफआईआर की धमकी देने का आरोप लगाया है! मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है!
जानकारी के अनुसार नेहरू नगर में स्थित यह भवन लंबे समय से जर्जर हालत में पड़ा था…. भवन में दरवाजे और खिड़कियां तक नहीं बची थीं…. स्थानीय लोगों का कहना है! कि यह जगह असामाजिक तत्वों और शराबखोरी का अड्डा बन चुकी थी… जिससे आसपास रहने वाले लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी… भवन मालिकों ने सुरक्षा और जनहित को देखते हुए इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी…


भू-स्वामियों के मुताबिक संबंधित भूमि का पंजीयन वर्ष 1971 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा उनके नाम किया जा चुका है! और यह उनकी निजी व पैतृक संपत्ति है! भवन हटाने की अनुमति के लिए उन्होंने न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया था… बताया गया… कि सिटी मजिस्ट्रेट बिलासपुर ने 28 अक्टूबर 2025 को तहसीलदार से मामले की जांच रिपोर्ट मांगी थी… दस्तावेजों में खसरा नंबर 362/73, रकबा 0.169 हेक्टेयर की भूमि पर करीब 80 वर्ष पुराने जर्जर मकान का उल्लेख किया गया है!
भवन मालिकों का आरोप है! कि न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने और अनुमति मिलने के बाद जब भवन तोड़ने का कार्य शुरू किया गया… तब हाउसिंग बोर्ड की अधिकारी जूही श्रीवास्तव और गुंजन श्रीवास्तव मौके पर पहुंचीं और काम बंद कराने का प्रयास किया… उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में स्पष्ट हस्तक्षेप कर समाधान की मांग की है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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