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10 Mar 2026, Tue

छिंदवाड़ा कांड के बाद एक्शन में छत्तीसगढ़! अब 2 साल से छोटे बच्चों को खांसी की सिरप देना अपराध, सरकार का सख्त फैसला बच्चों की सेहत को लेकर बड़ा कदम…


बिलासपुर,,,,, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में खांसी की सिरप पीने से मासूम बच्चों की मौत के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी तरह की खांसी की सिरप या सर्दी-जुकाम की दवा देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक यह फैसला केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से चर्चा के बाद लिया गया है।इस कदम का उद्देश्य शिशुओं को दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों से बचाना और उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।विशेषज्ञों का कहना है कि खांसी या सर्दी-जुकाम की दवाएं पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी सामान्यतः अनुशंसित नहीं होतीं। ऐसी कारण दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ऐसी दवा देने पर सख्त मनाही की गई है।निर्देश जारी होते ही छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई की।सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) और सिविल सर्जनों को आदेश जारी किए गए हैं कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए।साथ ही सरकारी और निजी अस्पतालों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।स्वास्थ्य सेवाओं के आयुक्त ने इस विषय पर उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की और सभी जिला अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बिना डॉक्टर की सलाह के अपने बच्चों को कोई भी सिरप या दवा न दें।क्योंकि बच्चों की सेहत से जुड़ी छोटी सी असावधानी भी गंभीर परिणाम ला सकती है।सरकार का यह कदम बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस आदेश का मैदान स्तर पर पालन कितनी सख्ती से कराता है।

बाइट,,, शोभा गढ़ेवाल CMHO बिलासपुर

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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