Fri. Oct 16th, 2026

हैवेंस पार्क कांड में हिस्ट्रीशीटर मैडी की निकली हेकड़ी: 13 साथी संग दोषी करार, 7 साल की सजा—दबंगई फेल, कानून पास…

बिलासपुर,,,  हैवेंस पार्क होटल के सामने हुई संगठित मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है!

आदतन बदमाश रितेश निखारे उर्फ मैडी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा मिली है! उसके साथ कुल 12 अन्य आरोपियों को भी दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया…


विशेष न्यायाधीश, एट्रोसिटी लवकेश प्रताप सिंह की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 जान से मारने की कोशिश, 147 बलवा सहित अन्य धाराओं में अपराध सिद्ध पाया…

यह थे मामले के दोषी…

रितेश निखारे उर्फ मैडी के अलावा जिन आरोपियों को दोषी ठहराया गया… उनमें सिद्धार्थ शर्मा, छोटू शर्मा, फरीद अहमद उर्फ सोनू खान, आयुष मराठा उर्फ बाबू एम, वरुण डिकेड शर्मा उर्फ प्रिंस शर्मा, काव्य गढ़वाल, रूपेश दुबे, आदित्य प्रकाश दुबे, सोनू माली उर्फ आशीष माली, मोहम्मद साबिर उर्फ रानू, विकास वैष्णव उर्फ बाबा राजू, विराज सिंह ध्रुव और गोलू विदेशी शामिल हैं!

6 मई की रात हमला, 7 मई को अपराध दर्ज…

6 मई 2023 की रात होटल के सामने विवाद ने हिंसक रूप लिया… आरोपियों ने समूह बनाकर हमला किया और गंभीर चोटें पहुंचाईं…

घटना के अगले दिन पुलिस ने अपराध दर्ज किया और क्रमशः सभी 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया…


24 जुलाई 2023 को पुलिस ने आरोपपत्र पेश किया… लंबी सुनवाई और साक्ष्यों की पड़ताल के बाद 28 फरवरी 2026 को अदालत ने दोष सिद्ध मानते हुए सजा सुनाई…

संगठित हिंसा पर न्यायालय का संदेश…

अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक हिंसा और जानलेवा हमला किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है!

फैसले के साथ इस बहुचर्चित प्रकरण पर न्यायिक विराम लगा, वहीं शहर में यह संदेश भी गया कि कानून हाथ में लेने वालों को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा…

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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