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23 Jan 2026, Fri

हनुमान जन्मोत्सव पर अशांति फैलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, फरसा जप्त, शाहरुख, आशिफ पहले ही हो चुके है गिरफ्तार

बिलासपुर। हनुमान जन्मोत्सव पर अशांति फैलाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।आरोपी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के नियत से किए गए बलवा में शामिल था। आरोपी के अन्य साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 23.अप्रैल.2024 को शिवराज यादव पिता बहोरिक यादव रानी दुर्गावती वार्ड क. 58 पटेल मोहल्ला खमतराई ने सरकंडा थाने में आकार रिपोर्ट दर्ज कराया कि 23.अप्रैल.2024 के शाम करीब 07.00 बजे हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भोग प्रसाद लेने अपने साथियों के साथ निकला था। हुण्डई चौक के पास रिवर व्यू तरफ जाने वाले रोड पर एक मिनी ट्रक में डीजे लगाकर करीब 25-30 लोग फिल्मी गाना बजाते हुये रास्ता घेरकर नाच रहे थे। हाथ में फरसा रखे हुए थे और अपने साथियों के एक दूसरे के पीठ पर चकड़कर रास्ता घेरकर हिन्दू देवी देवताओं को अश्लील गाली गलौथ करते हुये हिन्दू धर्म के लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे थे। आते जाते हुये लोगों को रास्ता पार करने नहीं दे रहे थे। लोगों से वाद-विवाद कर आम लोगों को हथियार दिखाकर डरा धमका रहे है। जिसमें इसब अली, जाबाज अली, आफिस खान, सुधीर बेलदार, शाहरूख, अमन सोनकर शामिल है। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये घटना की सूचना तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह (भापुसे) ने आरोपियों को धरपकड़ कर गिरफ्तार करने निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर उमेश कश्यप एवं सीएसपी (सरकडा) सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में सरकण्डा थाना प्रभारी तोप सिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों की पता तलाश किया गया। इसके बाद आरोपी शाहरूख खान व अन्य को 09.मई.2024 को गिफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। मामले के अन्य आरोपी घटना के बाद से फरार थे। जिनकी पतासाजी की जा रही थी कि आज 16.मई.2024 को मुखबीर से सूचना मिली कि आरोपी अमन सोनकर अपोलो चौक के पास घूम रहा है। सूचना पर टीम तत्काल मौके पर भेजा गया, जहां आरोपी अमन सोनकर की घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके कब्जे से धारदार फरसा जप्त कर आरोपी को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आरोपी के खिलाफ थाना सरकंडा में धारा 147, 148, 149, 341, 295ए 153ए, भादवि 26, 27 आर्म्स एक्ट अपराध दर्ज है।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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