
आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू किया गया जप्त
मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश
आरोपीः– 1. एन गोपाल राव उर्फ रंगीला पिता ए रामलू उम्र 45 साल पता बुधवारी बाजार आरपीएफ कॉलोनी नवयुवक क्लब के पास थाना तोरवा बिलासपुर छत्तीसगढ़
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 21.मई.24 को प्रार्थी रवि लाल साकेत निवासी खेरा बहुती थाना शाहपुर जिला रीवा मध्य प्रदेश वर्तमान पता शंकर नगर तोरवा के द्वारा आरोपी एन गोपाल राव उर्फ रंगीला रिक्शा चालक के विरुद्ध शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने तथा मना करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए धारदार नुकीला चाकू से चोट पहुंचाने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट पर थाना तोरवा में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह(ips) अति0 पुलिस अधीक्षक (शहर) उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्रीमती पूजा कुमार(ips) को दी गई जिस पर तत्काल आरोपी की पता तलाश कर धरपकड़ करने के निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी तोरवा के नेतृत्व में तत्काल टीम तैयार कर आरोपी एन गोपाल राव उर्फ रंगीला की पतासाजी कर त्वरित कार्यवाही कर घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो पूछताछ पर घटना दिनांक को जुर्म करना स्वीकार किये जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू जप्त किया गया है ।
आरोपी की शराब पीने की लत के कारण माँ पिता की मृत्यु हो गई ।आरोपी की पत्नी व बच्चे इसे छोड़ कर चले गये।आरोपी रिक्शा चला कर जीवन यापन कर रहा है ।मंदिर के बाहर सोता है।आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी मारपीट का अपराध दर्ज है।आरोपी को गिरफतार कर रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया है| आरोपी पर संगीन IPC के अन्तर्गत अपराध दर्ज जिसमे 10 साल तक की सजा की धारा 327 IPC भी शामिल।
प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक राहुल तिवारी , सहायक उप निरीक्षक विदेशी साहू आरक्षक अजय शर्मा , सुनील सिंह , यशपाल टंडन सराहनीय योगदान रहा।
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