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7 Mar 2026, Sat

राजस्व न्यायालय के आदेश की अवहेलना, स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी नायब तहसीलदार सकरी ने निर्माण कार्य पर रोक लगाने की दी चेतावनी •निर्माण कार्य होने पर धारा 188 के तहत होगी कार्यवाही

 

 

बिलासपुर,,सकरी तहसील के मंगला पटवारी अंतर्गत रिंग रोड नंबर 2 में स्थित वाद भूमि 507/1 पर क्रियान्वयन एवं निर्माण कार्य के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तखतपुर ने रोक लगाया हुआ है जिसके बाद भी उक्त भूमि पर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का किसी दुबे जी ब्यक्ति के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा था। मौके पर सीमांकन करने पहुचे नायब तहसीलदार सकरी ने जब देखा कि 507/1 पर दुबे के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है।

 

नायब तहसीलदार सकरी ने उक्त भूमि पर निर्माण कार्य को तात्कालिक बंद करने का निर्देश दुबे जी को दिया। नायब तहसीलदार सकरी ने मीडिया को बताया कि प्रदीप चंद्र झा विरुद्ध कमल गुप्ता के द्वारा वाद भूमि रिंग रोड नंबर दो 507/1 पर सीमांकन कार्यवाही किया जाए। इस सीमांकन करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि दोनों पक्षों के वाद था कि भूमि प्रकार से वाद भूमि उनकी हो। इस विषय मे पूर्व में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने स्थगन आदेश जारी किया था कि वाद भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जा सकता। परंतु इसके बावजूद दुबे के द्वारा न्यायालयीन आदेश की अवहेलना करते हुए स्पोर्ट काम्प्लेक्स के नाम से निर्माण कार्य किया जा रहा था।

 

आज दिनांक को मौके पर देखा गया कि प्रदीप चन्द्र झा ने इस भूमि को किसी व्यक्ति दुबे जी को किराए पर दिया है जिसके द्वारा अवरोध उत्पन्न किया गया, और बोला गया कि किसी भी क़ीमत पर इस स्पोर्टस काम्प्लेक्स को बंद नही होने दूंगा।

बताते चले नायब तहसीलदार सकरी ने बताया कि दुबे जी ने घोषणा पत्र लिखकर दिया है कि वे किसी भी न्यायालय की आदेश को नही मानेंगे न ही किसी आदेश का पालन करने देंगे।

नायब तहसीलदार ने बताया कि न्यायालयीन आदेश की अवहेलना होने पर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स के संचालक दुबे के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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