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20 Jan 2026, Tue

बिलासपुर रेलवे स्टेशन में नए पार्किंग ठेके पर रोक लगी !

बिलासपुर:-रेल मंत्रालय के और से पहले किए गए वायदे के बाद भी स्टेशन वाहन पार्किंग टेंडर का समय विस्तारित नहीं करने पर हाई कोर्ट ने बिलसपुर रेलवे स्टेशन में जारी हुए नए टेंडर पर रोक लगा दी है इसके साथ ही पहले काम कर रही फर्म को ही आगामी आदेश तक पार्किंग का ठेका संचालित करने का निर्देश दिया है जेबी कंस्ट्रक्शन द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में वाहन पार्किंग का ठेका संचालित किया जा रहा है जब यह टेंडर कंपनी के नाम जारी किया गया था उसी दौरान रेल मंत्रालय ने इस ठेके में समाप्ति तिथि के बाद 187 दिन के एक्सटेंशन की बात निर्धारित की थी यह ठेका दिसंबर 2022 में समाप्त हो रहा था इसी दिन से 187 दिन का विस्तारण किए जाना था इसके बाद भी रेलवे ने सिर्फ 90 दिन का विस्तार करते हुए मार्च 2023 से नया टेंडर बुलाकर इसे निमेष मिश्रा के नाम जारी कर दीया इसके मुताबिक 7 मार्च से नए ठेकेदार को काम शुरू करना था क्षुब्धा होकर जेबी कंट्रक्सन ने अपने अधिवक्ता अमन सक्सेना के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी जस्टिस गौतम भादुड़ी जस्टिस और जस्टीस एन के चंद्रवंशी की दिवीजन बेंच में गुरुवार को सुनवाई हुई इसमें बताया गया कि याचिकर्ता को पूरे 187दिन का एक्सटेंसन दिया जाना था जिसके लिए रेल मंत्रालय ने ही वादा किया है इसके अनुसार यह टेंडर जून 2023 तक चलना था इस कंपनी ने कोविड काल मे पुरी सेवा दी जबकि उस दौरान यात्री गाड़िया काफी कम संख्या में चल रही थी सुनवाई ओर तर्क के बाद डिविजन बेंच ने माना कि सरकार अपना वादा पूरा करने के लिए बाध्य है जो उसने याचिकाकर्ता को टेंडर देते समय किया था कोर्ट ने इसके साथ ही बिलासुर रेलवे स्टेशन में जारी हुए नए टेंडर पर रोक लगा कर पहले काम कर रही फर्म को ही आगामी आदेश तक पार्किंग का ठेका संचालित करने का निर्देश दिया है !

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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