Tue. Oct 20th, 2026

सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश बेअसर रोक के बावजूद अवैध निर्माण जारी

दिनांक 21 /12 /2021 को प्रार्थी गोविंद राम पमनानी ; गिरधारी पमनानी , घनस्याम पमनानी के आवेदन पर न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा श्रीधर पमनानी ,दीपक पमनानी ,किसोर पमनानी ,अनिल नाथानी ,मनोहर पमनानी ,प्रशांत पमनानी ,निककी पमनानी उर्फ सुभम ,सुरेश पमनानी एवेम अभिषेक पमनानी वेयर हाउस रोड़ बारा खोली बिलासपुर के विरुद्ध विवादित भूमि पर मकान निर्माण कराये जाने पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी करते हुए आगामी पेशी दिनांक 18/01/2022 तक किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगायी गयी है! फिर भी अनावेदक गणों द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को धता बताते हुये अबाध रूप से निर्माण जारी रखने पर प्रार्थी ने थाना सिविल लाइन्स में लिखित आवेदन देकर विवाद की स्थिति में उक्त। निर्माण कार्य को रुकवाने की गुहार प्रार्थी ने थाना सिविल लाइन्स में की है !
विशेष उल्लेखनीय यह है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश की एक प्रतिलिपि थाना सिविल लाइन्स को भी प्रेषित की है ! न्याय से जुड़े अधिकारी जानते है कि ऐसे मामलो में विवाद होने की आशंका आम बात है तभी तो कुछ सोच-समझकर ही सिटी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश की एक प्रतिलिपि थाना सिविल लाइन्स प्रेषित की ताकि यदि अनावेदक गण सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना करे तो प्रार्थी के पक्ष में जारी उक्त आदेश की प्रतिलिपि से प्रार्थी को पुलिस सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सके ? लेकिन प्रार्थी की लिखित शिकायत के वावजूद थाना सिविल लाइन्स आरोपियों से पता नही किस सेटिंग के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को लागु करवाने में कोई रुचि नही दिखा रहे ! इधर प्रार्थी परेशान है ! उधर पुलिस किसी अप्रिय या गम्भीर अपराध घटित होने के इंतजार में है, जो कि ऐसे विवादों में अक्सर होता ही है !
उधर,परेशान प्रार्थीगणो ने जोन कमिश्रर नगर पालिका निगम सहित
लगभग सभी सम्बन्धित उच्च अधिकारियों से गुहार लगायी है !
लेकिन भ्र्ष्टाचार की आदत पड़े घूसखोरों को पीडित प्रार्थी की आवाज कौन सुनेगा ? आज की भृष्ट व्यवस्था में सभी के सामने यह यक्ष प्रश्न है कि इस प्रकरण के प्रार्थी की तरह यदि कोई भृष्टाचारियो की जेब गर्म करने में सक्ष्म नही है तो क्या नगर निगम ओर थाना सिविल लाइन्स
सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन नही करेंगे ?

Author Profile

प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
Latest entries

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You Missed