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3 Feb 2026, Tue

5 हजार का इनामी फरार बदमाश राजेन्द्र उर्फ कारी गोड़ को सरकंडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, ब्लेड से हमला कर घायल करने का मामला…

बिलासपुर,,,मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चिन्मय तिवारी पिता अरूण तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी देविका विहार राजकिशोर नगर सरकण्डा का रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह पढ़ाई करता है, दिनांक 13.05.2024 के रात्रि करीब 12.00 बजे अपने साथी वैभव पाण्डेय के साथ मोटर सायकल बुलेट से घर जा रहे थे, राजकिशोर नगर अनाथ आश्रम राजकिशोर नगर के पास पहुंचे थे तभी बुलेट की आवाज सुनकर भोलू वर्मा, तुलसी आवास, अमन सोनकर, राजेन्द्र उर्फ कारी गोड़ जबरन रास्ते में आकर रास्ता रोककर भोलू वर्मा द्वारा हमारे साथी को क्या बोले हो कहते हुये विवाद करने लगा जिन्हे वैभव द्वारा कुछ नहीं बोले हैं कहने पर यहां से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारा हत्या हो जायेगा कहते हुये धमकी देने लगा एवं उसके साथी लोग पत्थर फेंककर मारने लगे और वैभव को हाथ मुक्का से मारपीट करने लगे इसी बीच राजेन्द्र उर्फ कारी गोड़ हाथ में रखे ब्लेड से वैभव के गले में चोंट पहुंचाया,बीच बचाव करने आये तो तीन लड़के इसे पकड़ लिये जिन्हे छुड़ाकर वैभव के पास देखे तो उसके गले में चोंट लगा खून निकल रहा था, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किए हैं, प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया, एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री उदयन बेहार एवं सी.एस.पी (सरकंडा) श्री सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में आरोपी राजेश उर्फ भोलू वर्मा एवं अमन सोनकर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था, प्रकरण में धारा 173(8) जा.फौ. के तहत् गिरफ्तार आरोपियों के विरूद्ध माननीय न्यायालय अभियोग पत्र पेश किया जाकर फरार आरोपी राजेन्द्र उर्फ कारी गोड़ का पता तलाश की जा रही थी कि आज दिनांक 03.04.2025 को सूचना मिला कि राजेन्द्र गोड़ अपोलो चौक में घूम रहा है उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल अवगत कराकर उचित मार्ग दर्शन एवं दिशा निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी सरकण्डा निरीक्षक निलेश पाण्डेय के नेतृत्व में टीम तैयार कर तत्काल टीम मौके पर भेजा गया जहां आरोपी राजेन्द्र उर्फ कारी गोड़ को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसे विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

अप.क्र. – 542/2024 धारा – 341, 307, 34 भादवि।

धारा 307 भादवि जैसे 10 वर्ष से अधिक सजा वाले गंभीर धारा में दर्ज है अपराध।

आरोपी 👇👇

01. राजेन्द्र उर्फ कारी ध्रुव पिता बलदेव ध्रुव उम्र 25 वर्ष निवासी अपोलो अस्पताल के पास लिंगियाडीह थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ.ग.।

आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किए थे 5000 रू का ईनाम

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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