
बिलासपुर,,, शिक्षा विभाग में सूचना के अधिकार अधिनियम अंतर्गत जन सूचना अधिकारी श्रीमती सुनीता ध्रुव प्रभारी विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी बिल्हा जिला बिलासपुर द्वारा जानकारी नहीं देने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपील जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगाई गई थी,जहाँ जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होने के नाते अनिल तिवारी नें प्रकरण की सुनवाई कर जन सूचना अधिकारी बिल्हा को 23/01/2025 को आदेश जारी करते हुए आवेदक को 15 दिन में रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराने का लेख किया था चूँकि आदेश जनवरी 2025 का था लेकिन ऐसा लगता है कि जिला शिक्षा अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी अनिल तिवारी के द्वारा प्रकरण की अंतिम सुनवाई के दौरान जारी आदेश का पालन करना जनसूचना अधिकारी नें जरूरी नहीं समझा, ना ही प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल तिवारी को अपने आदेश का पालन कराना आवश्यक लगता है तभी तो आवेदक को 23 जनवरी 2025 के आदेश बाद 4 माह तक जानकारी नहीं मिलने पर 13/05/2025 को सूचना के अधिकार के तहत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिलासपुर में आवेदन कर आपके द्वारा जारी आदेश के पालन में प्रस्तुत पालन प्रतिवेदन की सत्यापित छायाप्रति मांगी गई लेकिन दस्तावेज की जानकारी और पालक प्रतिवेदन और जानकारी आज दिनाँक तक नहीं प्राप्त हुआ है।
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