
बिलासपुर। तहसील मस्तूरी स्थित अमलडीहा एवं उदईबंद रेत खदान से बड़े वाहनों से रेत परिवहन करवाने के कारण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनी सड़क के खराब होने की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मस्तूरी को ग्रामवासियों के द्वारा की गई थी। जिस पर राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 20.अप्रैल को ग्रामीणों की उपस्थिति में मौका जांच किया गया। जिसमें खराब हो रही सड़क के मरम्मत कराने के संबंध में दोनों खदान संचालकों के प्रतिनिधियो के द्वारा लिखित में आश्वासन दिया गया है, जिस पर ग्रामीणों द्वारा सहमति दर्शायी गई थी।
24.अप्रैल को सहायक खनिज अधिकारी द्वारा खनिज अमला सहित रेत खदान अमलडीहा एवं उदईबंद का आकस्मिक निरीक्षण सुबह 10 बजे किया गया। निरीक्षण में रेत खदान अमलडीहा में स्वीकृत क्षेत्र के भीतर से 02 नग चौन माउण्टेन लोडिंग मशीन-हुण्डई मॉडल 210 एवं मॉडल 205 पाया गया, जिसे सहायक खनिज अधिकारी की उपस्थिति में जप्त किया गया। इसके बाद अमलडीहा के सरपंच को सुपुर्दगी में दिया गया लेकिन उसने सुपुर्दगी लेने से इंकार कर दिया। तब वाहन ऑपरेटर को ही सुपुदर्गी में लगभग सुबह 11.30 बजे दिया गया। अगामी आदेश तक मशीन से उत्खनन ना करने की हिदायत दी गई थी। उदईबंद रेत खदान में भी खदान क्षेत्र के भीतर 01 नग चौन माउण्टेन लोडिंग मशीन कामास्तु मॉडल 210 खनिज रेत लोडिंग करते पाए जाने पर पुनः ग्राम पंचायत अमलडीहा के सरपंच की उपस्थिति में जप्त कर वाहन ऑपरेटर को ही सुपुदर्गी में दिया गया।
छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 तथा छ.ग. गौण खनिज नियम 2015 में उल्लेखित प्रावधानो के तहत रेत खदान संचालकों द्वारा उत्खनिपट्टे की शर्ताे का उल्लंघन किये जाने के कारण उन्हे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पट्टेदार से जवाब प्राप्त होने पर प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
खनिज अमला द्वारा 25.अप्रैल को रेत खदान लछनपुर का भी आकस्मिक जांच किया गया एवं मौके पर रेत खदान के भीतर चौन माउण्टेन पोकलेन को जप्त कर मशीन ऑपरेटर को सुपुदर्गी में दिया गया है। रेत खदान के संचालक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है।
खनिज अमले के द्वारा जांच में लछनपुर के समीप ही कोटवारी भूमि खसरा क्रमांक 535 रकबा 4.88 एकड़ का भू-स्वामी लक्ष्मीदास आत्मज स्व. मनीदास ग्राम कोटवार लछनपुर अमतरा के द्वारा अपना खेत सुधार करवाने के नाम पर लगभग 25 से 30 हाईवा भसवा मिट्टी का उत्खनन कराया गया है। भू-स्वामी के द्वारा ईश्वर प्रसाद शर्मा निवासी बिलासपुर के द्वारा मिट्टी उत्खनन कर ले जाना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि किसी भी भूमि से मिट्टी उत्खनन कर उसका विक्रय किया जाना व्यवसायिक प्रायोजन की श्रेणी में आता है जिस पर खनिज रायल्टी देय होती है। प्रकरण में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। व्यवसायिक प्रायोजन में उपयोग किया जाना पाए जाने पर उत्खननकर्ता के विरूद्व प्रकरण दर्ज किया जायेगा।
जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार खनिज, राजस्व, पुलिस विभाग द्वारा खनिज परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच किया जा रहा है एवं खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण के प्रकरण पाये जाने पर खनिज नियमों आई.पी.सी. की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण के कुल 762 प्रकरण दर्ज कर 1 करोड़ 81 लाख 50 हजार 479 रू. का जुर्माना वसूल कर खनिज मद में जमा कराया गया है। 13 प्रकरणों में पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज है तथा 06 प्रकरणों में सिविल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के माह अप्रैल में अब तक खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण के कुल 76 प्रकरण दर्ज कर 15 लाख 44 हजार 157 रू. जुर्माना राशि जमा कराया गया है। शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। रतनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा लगातार अवैध रेत, मिट्टी परिवहन कर रहे वाहनो पर कार्यवाही की जा रही है। अवैध कोयला परिवहन के 05 मामले भी दर्ज किये है जिन पर भी कार्यवाही जारी है।
खनिज अमला द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण पर विभाग द्वारा सतत निरीक्षण कर कार्यवाही लगातार की जा रही है।
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