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26 Jan 2026, Mon

3 रुपए की ठगी पड़ी 3 हजार में भारी! उपभोक्ता फोरम ने सुनाया बड़ा फैसला, रिलायंस स्मार्ट बाजार को जुर्माना भरने का आदेश…


बिलासपुर,,, उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर जागरूकता का एक बड़ा उदाहरण बिलासपुर में सामने आया है! यहां एक महिला उपभोक्ता ने मात्र 3 रुपए की अतिरिक्त वसूली के खिलाफ उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया और जीत हासिल की! जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने इस मामले में रिलायंस स्मार्ट बाजार को दोषी मानते हुए न केवल 3 रुपए की वसूली को गलत ठहराया, बल्कि 3,000 रुपए का जुर्माना भी लगाने का निर्देश दिया है!

मामला सरकंडा स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार, नूतन चौक का है!उपभोक्ता जायरा आमीन ने उपभोक्ता फोरम में एक याचिका दायर करते हुए बताया कि उन्होंने उक्त स्टोर से 235 रुपए की चायपत्ती खरीदी थी! लेकिन बिल में उसे 238 रुपए वसूल लिए गए! यानी उनसे 3 रुपए अधिक लिए गए! जब उन्होंने स्टाफ से इसकी शिकायत की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला!

जायरा ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार करार देते हुए न्याय की मांग की! फोरम में सुनवाई के दौरान रिलायंस स्मार्ट बाजार की ओर से जवाब दाखिल किया गया! लेकिन वह उपभोक्ता के पक्ष में संतोषजनक नहीं पाया गया!

फोरम ने अपने आदेश में कहा कि यह मामला केवल 3 रुपए का नहीं है! बल्कि उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन का मामला है! अतः स्टोर को निर्देशित किया गया है! कि वह याचिकाकर्ता को 3,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में तथा मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर चुकाए! यह राशि 45 दिनों के भीतर अदा करनी होगी!

यह फैसला उन उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बन सकता है! जो अक्सर छोटे-मोटे नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं! यह दर्शाता है!कि उपभोक्ता चाहे जितनी भी छोटी राशि को लेकर ठगा जाए, उसके पास न्याय पाने का पूरा अधिकार है!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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