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26 Jan 2026, Mon

टाटा पंच की पंच फेल! बिलासपुर के डॉक्टर को मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट पर मिला इंसाफ, कंपनी को लौटाने होंगे 16.25 लाख और देना होगा हर्जाना…


बिलासपुर,,,  उपभोक्ता अधिकारों को लेकर बिलासपुर में एक अहम मामला सामने आया है! जिसमें एक वरिष्ठ चिकित्सक को अपनी कार की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के चलते उपभोक्ता आयोग से बड़ी राहत मिली है! जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने टाटा मोटर्स को आदेश दिया है! कि वह उपभोक्ता को कार की पूरी राशि ₹16.25 लाख लौटाए! साथ ही, मानसिक क्षति के रूप में ₹25,000 और परिवाद व्यय के तौर पर ₹10,000, कुल ₹35,000 का हर्जाना भी अदा करे!

मामले के अनुसार, डॉ. स्वप्न कुमार दत्ता, जो कि 70 वर्षीय वरिष्ठ चिकित्सक हैं! उन्होंने वर्ष 2024 में टाटा पंच इलेक्ट्रिक कार खरीदी थी! लेकिन कार खरीदने के बाद से ही उन्हें लगातार तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा! मात्र डेढ़ साल के भीतर ही कार 10 बार खराब हो गई! जिससे उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशानी झेलनी पड़ी!

बार-बार शिकायतों और सर्विस सेंटर के चक्कर लगाने के बावजूद भी कंपनी की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया! थक-हारकर डॉ. दत्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया!
आयोग के सदस्य आलोक पांडेय ने बताया कि सुनवाई के दौरान पाया गया कि वाहन में स्पष्ट रूप से मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था! जिसे कंपनी नजरअंदाज कर रही थी! आयोग ने इसे उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए कंपनी को गाड़ी की पूरी राशि लौटाने और हर्जाना देने का निर्देश दिया!
यह फैसला उन हजारों उपभोक्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत है! जो कंपनियों की लापरवाही के खिलाफ चुप रहते हैं! आयोग के इस निर्णय से स्पष्ट होता है! कि उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं!

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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