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20 Jan 2026, Tue

रेलवे रिजर्वेशन सुपरवाइजर को 3 साल की सजा,,,नौकरी और टेंडर दिलाने के नाम पर कई लोगों से कर चुका है ठगी शातिर ठग आशीष पात्रों के खिलाफ कई थानों में दर्ज है अपराध

बिलासपुर सहित कई और जिलों में रेलवे में नौकरी और टेंडर दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर ठग को अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई है आरोपी रेलवे कर्मचारी का नाम आशीष पात्रों है जो की रेलवे में रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पद पर आसीन था और ड्यूटी के सिलसिले में इसका लगातार बिलासपुर के डीएम ऑफिस और डीआरएम ऑफिस में आना जाना और अधिकारियों से मिलना लगा रहता था इसी जान पहचान और अपने पद का फायदा उठाते हुए इस शातिर बदमाश ने भोले भाले और गरीब लोगों को अपने झांसे में लिया और लोगों से लाखों रुपए की ठगी की थी


बिलासपुर के कई थाने सिविल लाइन,तारबाहर,तोरवा सहित दूसरे जिले में कई मामले दर्ज हैं और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में भी कई संगीन मामले विचाराधीन है,

रेलवे की नौकरी की आस में सफाई कर्मचारियों ने अपनी जीवन भर की पूंजी इस ठग के हवाले कर दिया यहां तक की एक पीड़ित ने बताया कि उसने इस शातिर रेल कर्मचारियों पर भरोसा कर अपनी बहन की शादी के लिए जमा किऐ लाखों रुपए भी इसके हवाले कर दिया था

प्रार्थी भारत यादव और प्रकाश यादव को आरोपी आशीष पत्रों ने रेलवे में चतुर्थ श्रेणी में नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 8 लाख ले लिए और कुछ दिन बाद आरोपी बिलासपुर से फरार हो गया रेलवे में पक्की नौकरी मिलने की आस पर जहां एक तरफ प्रार्थी भारत की बहन ने अपनी एफ़डी तोड़कर आरोपी को पैसा दिया तो दूसरे प्रार्थी प्रकाश यादव के माता-पिता अपने बेटे के सुनहरे भविष्य को लेकर शातिर आशीष को कर्ज लेकर लगभग 4 लाख रुपए दे दिया फरियादों से लाखों रुपए लेकर आरोपी अपना ट्रांसफर उड़ीसा होने की बात कह कर टालमटोल करने लगा शातिर बदमाश के चंगुल में फंसे प्रार्थियों को नौकरी और पैसा वापस नहीं मिलने पर इसकी शिकायत और तोरवा थाने में की गई थी शिकायत के बाद आरोपी अपना मोबाइल बंद करके फरार हो गया था जिसे पुलिस ने योजना बध तरीके से अपनी गिरफ्त में लिया और जेल भेज दिया इस दौरान आशीष पात्रों ने अदालत से कई बार जमानत लेने की कोशिश भी की लेकिन कोर्ट से उसकी कोई राहत नहीं मिली करीब 21 महीने से जेल में बंद आरोपी के खिलाफ कई और लोगों को ठगने के आरोपी की शिकायतें भी दर्ज है वहीं पुलिस ने भी इस मामले में नौकरी के नाम पर ठगने वाले आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किया कोर्ट ने भी आरोपी को आदतन गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई है

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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