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बिलासपुर नगर निगम के इंजीनियर पर जानकारी न देने पर लाखो का जुर्माना ,प्रारथी पवन गोयल की मेहनत रंग लाई

बिलासपुर:-सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी न देने पर नगर निगम के इंजीनियर पर लाखों रुपए का ज़ुर्माने लगाया गया.जुर्माने के राशि इंजीनियर के वेतन से काटकर शासकीय खजाने में जमा की जाएगी प्रारथी ने जान सूचना अधिकारी से शहर में अवैध रूप से निमित बहुमंजिला इमारत की जानकारी मांगी थी शहर सहित असपास के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग जोरो पर है बिल्डर शासकीय जमीन पर हेर फेर कर कॉलोनी का निर्माण कर रहे है शिकायत करने के बाद भी निगम के अधिकारी कार्यवाही नही करते .तारबाहर अंडरब्रिज के पास अवैध रूप से बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया गया है .सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) की धारा 18 के तहत बिलासपुर निवासी पवन गोयल ने नगर निगम में पदस्थ इंजीनियर और जन सूचना अधिकारी सुरेश शर्मा से जानकारी मांगी थी समय सीमा गुजर जाने के बाद भी इंजीनियर ने इसकी सूचना प्रार्थी को नही दी .लापरवाही बरतने पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना अयोग ने इंजीनियर सुरेश शर्मा पर 1 लाख 39 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया ।

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प्रधान संपादक -हरबंश सिंह होरा
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